कार का नॉमिनी बनाने के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, सरकार ने बदले नियम
जब कार के मालिक की मौत हो जाती थी तो इसके परिजन के नाम पर कार ट्रांसफर करने में काफी परेशानी आती थी लेकिन अब नए नियमों के अनुसार कार मालिक अपने कार या बाइक की रजिस्ट्रेशन के समय ही नॉमिनी का नाम दर्ज कराना होगा।
कार के रजिस्ट्रेशन के लिए अब आपको इधर-उधर के ज्यादा चक्कर नहीं लगाने होंगे। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नॉमिनी का नाम दर्ज किया जाता है लेकिन अब इसको लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर वेहिकल्स रूल्स, 1989 के नियमों में बदलाव किया है। इन नए नियमों के मुताबिक, अब जब भी आप कार या बाइक खरीदते है तो आपको उसी वक्त नॉमिनी बनाने की सुविधा मिलेगी। इससे कार के मालिक की मौत के बाद यह नॉमिनी के नाम पर कार सौंप दी जाएगी।
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बता दें कि जब कार के मालिक की मौत हो जाती थी तो इसके परिजन के नाम पर कार ट्रांसफर करने में काफी परेशानी आती थी लेकिन अब नए नियमों के अनुसार कार मालिक अपने कार या बाइक की रजिस्ट्रेशन के समय ही नॉमिनी का नाम दर्ज करा पाएगा। इसके अलावा कार का मालिक ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए भी अपने नॉमिनी का नाम दर्ज करा सकते है। मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, कार मालिक को नॉमिनी से संबधित कई दस्तावेज जमा कराने होंगे। अगर कार नॉमिनी को मिल जाती है तो उसके तीन महीने के अंदर ही नॉमिनी को इसकी जानकारी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को देनी होगी। इसके साथ ही नॉमिनी को फॉर्म 31 भी भरना होगा।
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