इस बैंक के ग्राहकों को अपने खातों से पैसा निकालने पर रोक, RBI ने लगाया प्रतिबंध

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रिजर्व बैंक ने थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर ‘अंकुश’ लगाए।बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण ऋणदाता पर लगाए गए कई प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में यह कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि यह रोक 23 अगस्त, 2022 को कारोबार की समाप्ति के साथ लागू हो गई है।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केरल के थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के अपने खातों से पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। केंद्रीय बैंक ने थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की खस्ता वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उसपर कई अंकुश लगाए हैं। बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण ऋणदाता पर लगाए गए कई प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में यह कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि यह रोक 23 अगस्त, 2022 को कारोबार की समाप्ति के साथ लागू हो गई है।

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केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘बैंक की मौजूदा तरलता की स्थिति को देखते हुए सभी बचत, चालू या जमाकर्ताओं के अन्य खातों से निकासी पर रोक रहेगी। हालांकि, ग्राहकों के खातों में जमा राशि से ऋण का निपटान किया जा सकता है। रिजर्व बैंक के अनुसार, ये निर्देश 23 अगस्त, 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे। यह बैंक रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना न तो नया ऋण दे सकता है, न कर्ज का नवीकरण कर सकता है। इसके अलावा बैंक के किसी तरह के निवेश करने या नई जमा लेने पर भी रोक रहेगी। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का आशय यह नहीं है कि थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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