रिजर्व बैंक ने पांच करोड़ रुपये की ऋण सीमा वाले चालू खाता मानदंडों में संशोधन किया

RBI

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को बैंकों द्वारा नए चालू खाते खोलने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जिनमें ग्राहकों के पास नकद ऋण या ओवर ड्राफ्ट सुविधा के रूप में पांच करोड़ रुपये से कम कर्ज सीमा हो।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को बैंकों द्वारा नए चालू खाते खोलने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जिनमें ग्राहकों के पास नकद ऋण या ओवर ड्राफ्ट सुविधा के रूप में पांच करोड़ रुपये से कम कर्ज सीमा हो। यह कदम बेहतर ऋण अनुशासन को लागू करने और कई खाते खोलकर फंड को कहीं और भेजने की जांच करने के लिए उठाया गया है।

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साथ ही इसमें बैंकों और व्यवसायों को कुछ परिचालन स्वतंत्रता भी दी गई है। इसके साथ ही सभी गैर-उधारी बैंकों को चालू खाते खोलने से रोक दिया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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