रिजर्व बैंक ने कर्जदाता संस्थानों से ब्याज माफी 5 नवंबर तक लागू करने को कहा

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी कर्जदाता संस्थानों से मंगलवार को कहा कि वे दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिये हाल ही में घोषित ब्याज माफी योजना को लागू करें।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी कर्जदाता संस्थानों से मंगलवार को कहा कि वे दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिये हाल ही में घोषित ब्याज माफी योजना को लागू करें। इस योजना के तहत दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज एक मार्च, 2020 से छह महीने के लिये माफ किया जायेगा। सरकार ने पात्र ऋण खातों के लिये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान को लेकर अनुदान की योजना की 23 अक्टूबर को घोषणा की थी।

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सरकार ने सभी बैंकों को पांच नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने के लिये कहा था। रिजर्व बैंक ने एक अधिसचूना में कहा, ‘‘सभी ऋणदाता संस्थानों को योजना के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होने और निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।’’ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘रिजर्व बैंक ने सभी ऋणदाता संस्थानों को कहा है कि वे योजना के प्रावधानों से निर्देशित हों और सभी पात्र खाताधारकों को छह महीने की तय अवधि के लिये चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर की राशि का भुगतान करें।

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रिजर्व बैंक ने सभी संस्थानों को तय समयसीमा में आवश्यक कदम उठाने को कहा है।’’ वित्त मंत्रालय ने ब्याज माफी योजना को लागू करने के लिये उच्चतम न्यायालय के निर्देश की पृष्ठभूमि में परिचालन दिशानिर्देश जारी किया था। शीर्ष अदालत ने 14 अक्टूबर को केंद्र को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आम लोगों के हित में यथाशीघ्र उन्हें राहत देने की योजना लागू करे। रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनर लोगों को राहत देने तथा अर्थव्यवस्था की मदद करने के लिये एक मार्च, 2020 से अगले छह महीने तक के लिये कर्ज की किस्तों के भुगतान से राहत दी थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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