बाजार नियमों के उल्लंघन को लेकर SAT ने SEBI को केयर्न इंडिया की जांच का निर्देश दिया

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[email protected] । Jul 23 2019 5:18PM

अपनी अपील में केयर्न यूके होल्डिंग्स ने केयर्न इंडिया के प्रत्येक उस निदेशक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया था जिनको इस लाभांश का भुगतान नहीं किए जाने की जानकारी थी।

नयी दिल्ली। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)को केयर्न इंडिया द्वारा बाजार नियमों के उल्लंघन की जांच का निर्देश दिया है। सैट ने केयर्न यूके होल्डिंग्स को देय लाभांश को रोकने को लेकर वेदांता की अनुषंगी केयर्न इंडिया की जांच का निर्देश दिया है। केयर्न यूके होल्डिंग्स ने सेबी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ न्यायाधिकरण में अपील की थी। इस अपील पर सैट ने यह निर्देश दिया है। 

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वर्ष 2017 में ब्रिटेन की कंपनी ने सेबी केयर्न इंडिया द्वारा 340 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान नहीं करने को लेकर अपील की थी। ब्रिटिश कंपनी ने सेबी से वेदांता को उसके लाभांश का 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। अपनी अपील में केयर्न यूके होल्डिंग्स ने केयर्न इंडिया के प्रत्येक उस निदेशक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया था जिनको इस लाभांश का भुगतान नहीं किए जाने की जानकारी थी। 

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हालांकि, बाजार नियामक ने इस शिकायत का निपटान करते हुए कहा था कि 660.63 करोड़ रुपये के जिस लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है वह कंपनी ने आयकर विभाग को सौंप दिया है और ऐसे में सेबी के लिए इस पर आगे कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। सैट ने अपने 19 जुलाई के आदेश में कहा है कि सेबी की यह दलील सही है कि यह राशि आयकर विभाग को स्थानांतरित की जा चुकी है ऐसे में लाभांश भुगतान का सवाल खड़ा नहीं होता। अब यह नियामक का कर्तव्य है कि वह केयर्न इंडिया द्वारा कंपनी कानून के तहत कथित उल्लंघन की जांच करे। आदेश में आगे कहा गया है, ‘‘हमारे विचार में याचिकाकर्ता के लिये यह रास्ता खुला है कि आयकर विभाग से वह अपनी लाभांश राशि को पाने के लिये प्रयास जारी रखे।’’

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