माता-पिता की सेवा करके भी प्राप्त कर सकते हैं इनकम टैक्स में छूट, जानें इस नियम के बारे में

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इन सबके अलावा कुछ और तरीके भी हैं, जिनकी सहायता से आप टैक्स में बचत कर सकते हैं। इसमें माता-पिता के नाम से कुछ बीमा योजना या बचत योजनाओं में इन्वेस्ट करके आप टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं।

हमारे यहां माता-पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। माता पिता की सेवा करना वैसे भी हर इंसान का परम कर्तव्य है। कहते हैं माता-पिता की सेवा करने से भगवान भी खुश होते हैं। हमारे यहां की कहावत भी कही जाती है कि करेगा सेवा तो मिलेगा मेवा। इनकम टैक्स विभाग भी कहता है कि माता पिता की सेवा पर खर्च पर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त वर्ष अपने आखिरी पड़ाव की ओर है। हम में से ज्यातर लोग अपने बही खातों का हिसाब करने में लगे हुए हैं। टैक्स बचाने के लिए लोग अलग-अलग योजनाओं में इन्वेस्ट करते हैं। टैक्स में बचत के तमाम तरीके हैं, जिनके बारे में जानकर आप टैक्स बचाने के साथ-साथ अपनी बचत और निवेश में इजाफा भी कर सकते हैं। सार्वजनिक भविष्य निधि, बीमा पॉलिसी, होम लोन और किराये जैसी मदों के आधार पर डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं।

इन सबके अलावा कुछ और तरीके भी हैं, जिनकी सहायता से आप टैक्स में बचत कर सकते हैं। इसमें माता-पिता के नाम से कुछ बीमा योजना या बचत योजनाओं में इन्वेस्ट करके आप टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह तरीके उन लोगों के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं जिनके माता-पिता टैक्स के दायरे से बाहर हैं।

माता पिता को दें गिफ्ट

आप अपनी टैक्स के दायरे में आने वाली कमाई को माता पिता को गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। उनके नाम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल टैक्स छूट (Tax examption limit) की सीमा 3 लाख रुपये है, जबकि 80 साल और उससे ज्यादा की आयु के नागरिकों की 5 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स के दायरे से बाहर होती है।

बैंक या डाकघर में जमा राशि पर हासिल किए 50 हजार रुपये तक का ब्याज वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स फ्री होता है। अगर आपके माता-पिता की आय मूल छूट सीमा से अधिक है, तब भी आप उनके टैक्स स्लैब के मुताबिक उनके नाम पर इन्वेस्ट करके टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माता-पिता को अपने बच्चों की ओर से दिए जाने वाला नकद उपहार टैक्स फ्री होता है। और इस तरह के निवेश से अर्जित आय को टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा।

माता पिता के लिए हेल्थ पॉलिसी

आप अपने माता-पिता के लिए कोई स्वास्थ्य बीमा खरीद सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 80d के तहत माता पिता की उम्र 60 साल के अंदर होने पर स्वास्थ्य बीमा पर 25 हजार रुपये की छूट का दावा किया जा सकता है। अगर माता-पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो टैक्स छूट की सीमा 50 हजार है।

माता-पिता को किराया देकर

अगर आप वेतन भोगी कर्मचारी है तो अपने माता-पिता को किराये  का भुगतान करके आप टैक्स बचा सकते हैं। मगर इस बात का ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी माता पिता के नाम पर होनी चाहिए। इस तरह आप किराये  के आधार पर टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि टैक्स में या छूट सेक्शन 80d की 25 हजार रुपये की सीमा से अलग है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80d के तहत आप खुद अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

आप दिव्यांग माता-पिता पर होने वाले खर्च के लिए इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80DD के तहत अगर किसी के माता-पिता दिव्यांग हैं तो वह इनकम टैक्स में छूट ले सकता है। 40 प्रतिशत तक दिव्यांग माता-पिता पर 75 हजार रुपये तक के खर्च पर छूट का फायदा मिलता है।

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