दिल्ली में 6 साल की बच्ची के साथ स्कूल बस के अंदर सीनियर छात्र ने यौन उत्पीड़न किया

पुलिस ने कहा कि दिल्ली के रोहिणी के बेगमपुर इलाके में एक स्कूल बस के अंदर एक वरिष्ठ छात्र ने 6 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।
दिल्ली में 6 साल की बच्ची के साथ स्कूल बस के यौन उत्पीड़न करने की घटना सामने आयी है। बस के अंदर बच्ची की यौन उत्पीड़न एक सीनियर छात्र ने ही किया है।
पुलिस ने कहा कि दिल्ली के रोहिणी के बेगमपुर इलाके में एक स्कूल बस के अंदर एक वरिष्ठ छात्र ने 6 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।
यह घटना 23 अगस्त को सामने आई, जब पीड़िता की मां ने देखा कि उनकी बेटी का बैग पेशाब से भीगा हुआ है. पूछताछ करने पर बच्ची ने बताया कि स्कूल बस में एक सीनियर छात्र ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। माता-पिता के अनुसार, उन्होंने अगले दिन स्कूल अधिकारियों को घटना की सूचना दी। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल चेयरमैन ने उनसे शिकायत वापस लेने के लिए कहा। माता-पिता ने दावा किया कि स्कूल अधिकारियों ने अपने समाज के सदस्यों के सामने बच्चे की पहचान भी उजागर की।
इसे भी पढ़ें: दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में चाकू से गोदी गयी 25 साल के युवक की लाश मिली, इलाके में हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा “भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल) और 228ए (कुछ अपराधों की पीड़िता की पहचान का खुलासा) और बच्चों के संरक्षण की धारा 10/21 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, यौन अपराध (पोक्सो) अधिनियम के तहत बेगमपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले आज दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने मामले का संज्ञान लिया और पुलिस को नोटिस जारी कर मामले के संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी।
घटना पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एफआईआर की एक प्रति और मामले के संबंध में की गई किसी भी गिरफ्तारी का विवरण मांगा।
इसे भी पढ़ें: IIT Delhi Student Suicide | आईआईटी दिल्ली के छात्र ने 'शैक्षणिक तनाव' के कारण हॉस्टल के कमरे में लगा ली फांसी
आयोग ने अपने नोटिस में यह भी पूछा है कि क्या कथित तौर पर मामले की रिपोर्ट नहीं करने और बच्चे की पहचान उजागर करने के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत अध्यक्ष, स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अन्य स्कूल अधिकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई थी। डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस से 5 सितंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
अन्य न्यूज़












