क्या आपको PF खाते में जमा रकम पर मिल सकता है लोन? जानें डिटेल

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जे. पी. शुक्ला । May 13 2023 1:13PM

क्या आप जानते हैं कि आप अपने ईपीएफ अंशदान पर भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, यह संभव है! ईपीएफ रिजर्व के खिलाफ अग्रिम को सामान्य ऋण नहीं माना जाता है और इसलिए आपको उस पर कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होती है।

कर्मचारी भविष्य निधि (Employees Provident Fund- EPF) वेतनभोगी वर्ग द्वारा सेवानिवृत्ति निधि जमा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय वित्तीय साधनों में से एक होता है। संगठन यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके वेतन का एक निश्चित हिस्सा ईपीएफ से काट लिया जाए। आपकी सैलरी स्लिप में कर्मचारी का उसके ईपीएफ खाते में योगदान दिखता है। आपके नियोक्ता द्वारा भी एक समान योगदान दिया जाता है।

नियोक्ता आपके मूल वेतन का अनिवार्य 12% + महंगाई भत्ता + प्रतिधारण भत्ता काटता है और इसे आपके योगदान के रूप में चिह्नित करता है। वही 12% नियोक्ता द्वारा भी योगदान दिया जाता है। लेकिन इसका 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में चला जाता है और बाकी ईपीएफ के पास रहता है। किए गए योगदान से आपको ब्याज भी मिलता है। मौजूदा समय में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.50 फीसदी है।

पीएफ के खिलाफ ऋण प्राप्त करने के कारण

क्या आप जानते हैं कि आप अपने ईपीएफ अंशदान पर भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, यह संभव है! ईपीएफ रिजर्व के खिलाफ अग्रिम को सामान्य ऋण नहीं माना जाता है और इसलिए आपको उस पर कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि भविष्य निधि पर लोन केवल नीचे दिए गए उद्देश्यों के लिए ही उपलब्ध होता है, जैसे - 

- शादी

- शिक्षा

- गंभीर बीमारी

- घरों की खरीद या निर्माण

- भूखंड की खरीद

- गृह ऋण का पुनर्भुगतान

- घर का नवीनीकरण

यदि कर्मचारी कोई ऋण या अग्रिम प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) विवरण उनके यूएएन या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से ठीक से जुड़ा होना चाहिए।

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भविष्य निधि पर ऋण कैसे प्राप्त करें?

प्रोविडेंट फंड के एवज में लोन लेना मुश्किल नहीं है, हालांकि आपको कुछ प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना चाहिए। निकासी ऋण के बजाय अग्रिम का प्रतिनिधित्व करती है। विशिष्ट शर्तों के आधार पर आपके पूरे रोजगार की अवधि के दौरान अग्रिम लिया जा सकता है। अग्रिम प्राप्त करने के कारण के साथ-साथ कर्मचारी की सेवा के वर्षों की संख्या भी बहुत अधिक होनी चाहिए।

यहाँ कुछ पहलुओं को ध्यान में रखना ज़रूरी है:

- इस ऋण को सफलतापूर्वक स्वीकृत करने के लिए अग्रिम फॉर्म / फॉर्म 31 को अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ सावधानी से जमा किया जाना चाहिए।

- ईपीएफओ पोर्टल पर ही ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

- कर्मचारियों को विचाराधीन पोर्टल के लिए अपने यूएएन लॉगिन का उपयोग करना चाहिए। 

पीएफ ऋण नियम

ईपीएफ अग्रिमों के लिए जिन प्रमुख नियमों और विनियमों का पालन किया जाना चाहिए उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- पीएफ निकासी श्रेणी के आधार पर एक कर्मचारी को सेवा में विशिष्ट वर्षों की संख्या पूरी करनी चाहिए।

- प्रत्येक संगठन में कर्मचारी द्वारा पूरी की गई सेवा अवधि की गणना समग्र सेवा की गणना के लिए की जाती है। फिर भी इस मामले में पुराने संगठन की पीएफ राशि को नए सदस्य आईडी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

- फंड ट्रांसफर की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कर्मचारी अपने यूएएन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

- आपके द्वारा निकाली जा सकने वाली मौद्रिक राशि भी निकासी के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होती है।

- श्रेणी के आधार पर आप डीए और मूल वेतन का 36 गुना तक निकाल सकते हैं।

पीएफ बैलेंस पर लोन लेने की शर्तें

इसके लिए कई नियम बनाये गए हैं ताकि लोग बार-बार पैसा न निकाल सकें। इसके पीछे मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग कम से कम अपनी सेवानिवृत्ति के लिए कुछ पैसे बचा कर रखें।

यहाँ कुछ शर्तों को ध्यान में रखा जाना ज़रूरी है, जैसे - 

- विवाह के लिए कर्मचारी के ईपीएफ अंशदान का 50% तक निकाला जा सकता है और ईपीएफ धारक, उसके भाई-बहनों और बच्चों की शादी के लिए पैसा निकाला जा सकता है।

- ईपीएफओ सदस्यों को कम से कम 7 साल की सेवा पूरी करनी चाहिए।

- बीमारियों के लिए ईपीएफ सदस्य, माता-पिता, पति या पत्नी या बच्चों के चिकित्सा उपचार के लिए निकासी की जा सकती है।

- नियोक्ता का पूरा योगदान या 6 महीने का डीए और मूल वेतन, जो भी कम हो, वापस लिया जा सकता है। इस परिदृश्य में किसी न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता नहीं होती है।

ऋण की स्थिति

जिन सदस्यों ने पीएफ खाते पर अग्रिम ऋण के लिए आवेदन किया है वे एक सरल प्रक्रिया से स्थिति की जांच कर सकते हैं। हालांकि स्टेटस चेक करने के लिए मेंबर के पास पीएफ अकाउंट नंबर होना जरूरी है। ईपीएफओ पोर्टल पर आपके ऋण की स्थिति की जांच की जा सकती है। ईपीएफ सदस्य जो अग्रिम का लाभ उठाते हैं उन्हें पैसे वापस नहीं करने होंगे। 

- जे. पी. शुक्ला 

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