क्या है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और इसके लाभ

Senior Citizen Savings Scheme
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जे. पी. शुक्ला । Oct 17 2023 5:14PM

60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एक सरकार प्रायोजित बचत साधन है। भारत सरकार ने 2004 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद के चरण के लिए आय का एक स्थिर और सुरक्षित स्रोत प्रदान करना था।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizens Savings Scheme-SCSS) एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जो भारत सरकार द्वारा समर्थित है। भारतीय वरिष्ठ नागरिक जो व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से योजना में एकमुश्त निवेश करते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं।

यह 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एक सरकार प्रायोजित बचत साधन है। भारत सरकार ने 2004 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद के चरण के लिए आय का एक स्थिर और सुरक्षित स्रोत प्रदान करना था। यह भारत में सबसे आकर्षक बचत योजनाओं में से एक है और अपने ग्राहकों को तुलनात्मक रूप से पर्याप्त रिटर्न प्रदान करती है। व्यक्ति एससीएसएस के लिए डाकघरों के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी बैंकों के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की विशेषताएं 

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की विशेषताओं पर नीचे चर्चा की गई है - 

ब्याज दरों का त्रैमासिक संशोधन 

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज दर हर तिमाही में संशोधित की जाती है और इसकी व्युत्पत्ति कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे बाजार में प्रचलित दरें, मुद्रास्फीति का स्तर, आदि। स्थिर आर्थिक स्थितियों या इसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने के कारण संशोधन के बाद दरें समान रह सकती हैं।

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निश्चित आय 

निवेश के समय घोषित ब्याज दर पूरी परिपक्वता अवधि के दौरान स्थिर रहती है और बाद की तिमाही में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। 

न्यूनतम और अधिकतम जमा 

पात्र व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक योजना के तहत खाता खोलने के लिए रु.1,000  न्यूनतम राशि जमा करने की आवश्यकता होती है।  जमा राशि 30 लाख रुपये या सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में प्राप्त राशि, जो भी कम हो पर कैपिंग की गयी है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 10 लाख रुपये मिलते हैं तो वह उस राशि तक योजना में निवेश कर सकता है। चाहे यह खाता व्यक्तिगत रूप से रखा गया है या संयुक्त रूप से। साथ ही, यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत कई खाते रखता है, तो ऐसे सभी खातों में जमा की गई कुल राशि अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी। 

परिपक्वता अवधि 

SCSS योजना की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। इसे अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिससे प्रभावी रूप से यह अवधि 8 वर्ष तक हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसी अवधि को 3 साल तक बढ़ाने का इच्छुक है, तो उसे विधिवत भरने के बाद फॉर्म बी जमा करना होगा। विस्तार की अनुमति केवल एक बार दी जाती है। हालाँकि, विस्तार पर उस तिमाही में लागू ब्याज दरें लागू होंगी। 

समय से पहले निकासी और खाता बंद करना 

खाता खोलने के एक साल बाद कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत अपने खाते से समय से पहले निकासी कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष पूरा होने से पहले अपना खाता बंद कर देता है तो जमा राशि का 1.5% जुर्माने के रूप में काट लिया जाएगा। यदि 2 वर्ष पूरे होने के बाद खाता बंद किया जाता है तो जमा राशि का 1% जुर्माना के रूप में लगाया जाता है। विस्तारित खातों के मामले में कोई व्यक्ति बिना कोई जुर्माना लगाए पहले वर्ष के बाद अपना खाता बंद कर सकता है।

त्रैमासिक संवितरण 

जो व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खोलते हैं वे अपनी जमा राशि के विरुद्ध त्रैमासिक भुगतान प्राप्त करने के पात्र होते हैं। ब्याज भुगतान किसी व्यक्ति के खाते में अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी की पहली तारीख को जमा किया जाता है।

जमा करने का तरीका 

यदि राशि 1 लाख.रुपये से कम है तो कोई व्यक्ति अपना पैसा नकद में जमा कर सकता है। 1 लाख रुपये से अधिक होने पर चेक से भुगतान करना होगा। 

नामांकन सुविधा 

व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत अपना खाता खोलते समय या बाद की तारीख में एक नामांकित व्यक्ति को पंजीकृत कर सकते हैं। खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में खाता परिपक्व होने से पहले नामांकित व्यक्ति देय राशि प्राप्त करने का पात्र होगा।

पूंजी की सुरक्षा 

एससीएसएस योजना एक सरकार द्वारा समर्थित योजना है और इसलिए इसमें निवेश की गई पूंजी को उत्कृष्ट सुरक्षा और गारंटी मिलती है।

पर्याप्त रिटर्न 

एससीएसएस ऐतिहासिक रूप से अपने ग्राहकों को अन्य बचत योजनाओं, जैसे कि सावधि जमा, आवर्ती जमा आदि द्वारा दी जाने वाली दरों के बराबर ब्याज प्रदान करने के लिए जाना जाता है। वर्तमान में SCSS ब्याज दर 8.20% प्रति वर्ष है।

एससीएसएस पात्रता 

एससीएसएस के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं: 

- एक व्यक्ति जो एससीएसएस खाता खोलने के समय 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुका है। 

- ऐसे व्यक्ति जो 55 वर्ष की आयु तक पहुँच चुके हैं, लेकिन 60 वर्ष से कम आयु के हैं और सुपरअनुएशन  पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एससीएसएस खाता खोलने के लिए पात्र हैं। 

- ऐसे व्यक्ति जो 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और एससीएसएस नियमों के लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इस योजना के तहत पात्र हैं। 

- अनिवासी भारतीय (एनआरआई) एससीएसएस खाता खोलने के पात्र नहीं हैं। 

- हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) भी एससीएसएस खाता खोलने के पात्र नहीं हैं।

एससीएसएस के लाभ

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के कुछ प्रमुख लाभ यहां दिए गए हैं-

- एससीएसएस खाता देश के किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक में आसानी से खोला जा सकता है। 

- एससीएसएस को सुरक्षित और विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि यह सरकार द्वारा प्रायोजित निवेश योजना है। 

- यह योजना उच्च ब्याज दर प्रदान करती है। 

- एससीएसएस खाते का कार्यकाल पांच वर्ष है जिसे अगले तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। 

- अकाउंट को देशभर में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। 

- भारतीय कर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के तहत इस योजना के लिए 1.5 लाख रुपये तक की आयकर कटौती का लाभ उठाया जा सकता है।

- जे. पी. शुक्ला

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