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कोर्ट को बताया गया कि X ने उन पोस्ट को हटा दिया है जिनमें कथित तौर पर दास के घर का पता था। जस्टिस सचिन दत्ता ने अंतरिम राहत की मांग करने वाली दास की अर्ज़ी पर नोटिस जारी किया और प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।