Geneva के UNHRC में गूंजा शगुफ्ता किरण का मामला, Pakistan के Blasphemy Law पर उठे गंभीर सवाल

Geneva
ANI
अभिनय आकाश । Mar 5 2026 3:56PM

पाकिस्तानी ईसाई शगुफ्ता किरण को 29 जुलाई, 2021 से हिरासत में लिया गया है और वर्तमान में उन्हें रावलपिंडी के अडियाला केंद्रीय जेल में रखा गया है। उन्हें सितंबर 2020 में व्हाट्सएप के माध्यम से कथित तौर पर ईशनिंदा वाली सामग्री भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस कार्रवाई के दौरान, अधिकारियों ने कथित तौर पर उनके घर पर छापा मारा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए और उनके पति और दो बेटों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया।

जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 61वें सत्र के दौरान, जुबली कैंपेन की प्रतिनिधि हुल्दा फहमी ने यातना पर विशेष प्रतिवेदक के साथ संवाद करते हुए, ईशनिंदा के आरोपों में पाकिस्तान में कैद ईसाई महिला शगुफ्ता किरण के मामले पर प्रकाश डाला। फहमी ने परिषद से विश्व भर में धर्मत्याग और ईशनिंदा विरोधी कानूनों को निरस्त करने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, और कहा कि कई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के कारण अमानवीय परिस्थितियों में कैद हैं।  उन्होंने विशेष रूप से किरण सहित कई धार्मिक कैदियों की रिहाई की मांग की, साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों पर ऐसे कानूनों के व्यापक प्रभाव को भी उजागर किया।

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पाकिस्तानी ईसाई शगुफ्ता किरण को 29 जुलाई, 2021 से हिरासत में लिया गया है और वर्तमान में उन्हें रावलपिंडी के अडियाला केंद्रीय जेल में रखा गया है। उन्हें सितंबर 2020 में व्हाट्सएप के माध्यम से कथित तौर पर ईशनिंदा वाली सामग्री भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस कार्रवाई के दौरान, अधिकारियों ने कथित तौर पर उनके घर पर छापा मारा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए और उनके पति और दो बेटों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया।

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किरण पर पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों के तहत कई आरोप हैं, जिनमें पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295-ए के तहत "धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा" और धारा 295-सी के तहत "पैगंबर मुहम्मद का अपमान" शामिल हैं। अतिरिक्त आरोपों में धार्मिक हस्तियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित धारा 298 और 298-ए के तहत अपराध और धारा 109 के तहत उकसाने का आरोप शामिल है। अधिकारियों ने ऑनलाइन घृणास्पद भाषण और अंतरधार्मिक शत्रुता भड़काने के आरोप में इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का भी इस्तेमाल किया है। खबरों के अनुसार, इन आरोपों के चलते किरण के परिवार के सदस्यों को सुरक्षा चिंताओं के कारण छिपना पड़ा है।

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