Toshakhana case: कोर्ट ने खारिज कर दी इमरान खान की अर्जी, क्या है तोशाखाना मामला, जिसकी वजब से कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी?

Imran Khan
Creative Common
अभिनय आकाश । Mar 6 2023 7:38PM

तोशखाना एक भंडार जहां विदेशी अधिकारियों से सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहार रखे जाते हैं। इमरान पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विभिन्न देशों से मिले गिफ्ट को तोशाखाना (कोपागार) से सस्ते दामों में लेकर उन्हें महंगी कीमत पर बेचा।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तोशखाना मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग वाली याचिका सोमवार को एक अदालत ने खारिज कर दी। 28 फरवरी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने तोशखाना मामले में अदालत के सामने पेश होने में लगातार विफल रहने के लिए क्रिकेटर से नेता बने के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। खान उपहार खरीदने के लिए क्रॉसहेयर में रहा है, जिसमें एक महंगी ग्रेफ कलाई घड़ी भी शामिल है, जिसे उसने तोशखाना नामक राज्य डिपॉजिटरी से रियायती मूल्य पर प्रीमियर के रूप में प्राप्त किया था, और उन्हें लाभ के लिए बेच दिया था। अपनी संपत्ति की घोषणा में उन पर तोशखाना से रखे गए उपहारों के विवरण को छिपाने का आरोप है। 

इसे भी पढ़ें: Pakistan के एआरवाई न्यूज चैनल का लाइसेंस निलंबित, इमरान खान के भाषण प्रसारित करने की वजह से हुई कार्रवाई

क्या है तोशाखाना केस, क्या हैं आरोप?

तोशखाना एक भंडार जहां विदेशी अधिकारियों से सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहार रखे जाते हैं।  इमरान पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विभिन्न देशों से मिले गिफ्ट को तोशाखाना (कोपागार) से सस्ते दामों में लेकर उन्हें महंगी कीमत पर बेचा। गिफ्ट 2.15 करोड़ रुपये में खरीदे गए और 20 करोड़ रुपये से ज्यादा में बिके। अधिकारियों को कानूनी रूप से उपहारों को बनाए रखने की अनुमति है बशर्ते वे पूर्व-निर्धारित राशि का भुगतान करें। पीटीआई प्रमुख ने तोशखाना मामले में कार्यवाही से चूकने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम के जमान पार्क स्थित आवास पर पहुंचने के बाद गिरफ्तारी के बाद की जमानत के लिए रविवार को लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) का दरवाजा खटखटाया। 

इसे भी पढ़ें: Pakistan में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के निगरानी संस्थान ने इमरान खान के भाषणों के प्रसारण पर रोक लगाई

गैर-जमानती वॉरंट कब जारी हुआ?

28 फरवरी को इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने इमरान को तोशाखाना केस में आरोपी माना था। इसके बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट भी जारी कर दिया था। इमरान इससे पहले तीन बार कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं हुए थे।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़