Pakistan Election 2024। निर्वाचन आयोग 12.8 करोड़ मतदाताओं के लिए 90,675 मतदान केंद्र स्थापित करेगा
चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 59(6) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्रों की अंतिम सूची, मतदान दिवस से कम से कम 30 दिन पहले, आधिकारिक राजपत्र के साथ-साथ ईसीपी की वेबसाइट पर प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने आठ फरवरी के चुनावों के लिए अपनी योजना की जानकारी देते हुए कहा कि वह 12.8 करोड़ मतदाताओं के लिए 90,675 मतदान केंद्र स्थापित करेगा। मीडिया में शनिवार को आई एक खबर में यह जानकारी दी गयी। डॉन अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार, चुनाव से कम से कम 30 दिन पहले मतदान योजना की घोषणा करने की कानूनी समय सीमा का पालन करने में दो बार विफल रहने के कुछ हफ्तों बाद आयोग की ओर से मतदान की अद्यतन योजना की घोषणा की गयी। चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 59(6) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्रों की अंतिम सूची, मतदान दिवस से कम से कम 30 दिन पहले, आधिकारिक राजपत्र के साथ-साथ ईसीपी की वेबसाइट पर प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है।
ईसीपी की ओर से शुक्रवार को जारी योजना में सभी चार प्रांतों और संघीय राजधानी में मतदान केंद्रों को सुरक्षा स्थिति और चुनावी हिंसा के इतिहास के आधार पर सामान्य, संवेदनशील या अत्यधिक संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अखबार के अनुसार, ‘‘कुल 12.8 करोड़ मतदाताओं के लिए अंतिम मतदान योजना के तहत पूरे पाकिस्तान में 276,402 मतदान केंद्रों के साथ कुल 90,675 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।’’ खबर में कहा गया है कि यदि कानून का पालन किया गया होता, तो मतदान केंद्रों की संख्या 107,000 से अधिक होती और प्रत्येक में चार बूथ होते। इसमें कहा गया है, ‘‘आम चुनाव के लिए पंजाब में 50,944, सिंध में 19,006, खैबर पख्तूनख्वा (केपी) में 15,697 और बलूचिस्तान में 5,028 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।’’
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इस बीच, ईसीपी को उन क्षेत्रों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जहां न्यायपालिका ने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति देना जारी रखा है या उन्हें चुनाव चिह्न बदलने का आदेश दिया है। आयोग के सूत्रों ने कहा कि इन उम्मीदवारों को जिन निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना है, उनमें से कुछ के लिए मतपत्रों की छपाई पहले ही पूरी हो चुकी है।
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