क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधान न्यायाधीश होंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री ? इमरान खान ने किया नॉमिनेट

फवाद चौधरी ने बताया कि पीटीआई कोर कमेटी से परामर्श और अनुमोदन के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुलजार अहमद को कार्यवाहक प्रधान मंत्री पद के लिए नामित किया है। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि इमरान खान कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि इमरान खान कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। आपको बता दें कि इमरान खान ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए पूर्व प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद का नाम नॉमिनेट किया है। इसकी जानकारी फवाद चौधरी ने ट्वीट करके दी।
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फवाद चौधरी ने बताया कि पीटीआई कोर कमेटी से परामर्श और अनुमोदन के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुलजार अहमद को कार्यवाहक प्रधान मंत्री पद के लिए नॉमिनेट किया है।
صدر مملکت کے خط کے جواب میں تحریک انصاف کور کمیٹی سے مشورے اور منظوری کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کا نام نگران وزیر اعظم کیلئے تجویز کیا ہے
— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) April 4, 2022
कैसे होगी कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति ?
पाकिस्तान के आईन यानी की संविधान के आर्टिकल 224 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के गठन का उल्लेख है। आर्टिकल 224 के सबडिवीजन के मुताबिक, आर्टिकल 58 के तहत नेशनल असेंबली के भंग होने पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के विपक्ष के नेता की सलाह पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री का फैसला किया जाता है। इसी के तहत राष्ट्रपति ने इमरान खान और विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम तय करने को कहा है।
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इमरान खान ने विपक्ष को बताया भ्रष्ट
प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को विपक्ष को भ्रष्ट बताया और कहा कि यह लोग पिछले 3.5 साल से सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और अब जब उन्होंने जल्दी चुनाव कराने का आह्वान किया है तो वे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को मंगलवार 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है।
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