शेरीन मैथ्यूज की हत्या पर भारतवंशी पिता ने कम सजा के लिए कबूला गुनाह

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मैथ्यूज पर अक्टूबर 2017 में अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा था। केरल के रहने वाले मैथ्यूज और उनकी पत्नी सिनी मैथ्यूज ने शेरीन को 2016 में बिहार में एक अनाथालय से गोद लिया था।

ह्यूस्टन। गोद ली हुई तीन वर्षीय बेटी शेरीन मैथ्यूज की हत्या करने और डलास में एक जगह उसके शव को ठिकाना लगाने के आरोपी भारतवंशी पिता ने कम सजा के लिए अपना गुनाह कबूल लिया है। खबरों के मुताबिक, डलास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सोमवार को हत्या मामले में हुई सुनवाई में वेस्ली मैथ्यूज (39) ने बच्ची को घायल करने का गुनाह कबूला है।

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मैथ्यूज पर अक्टूबर 2017 में अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा था। केरल के रहने वाले मैथ्यूज और उनकी पत्नी सिनी मैथ्यूज ने शेरीन को 2016 में बिहार में एक अनाथालय से गोद लिया था। 

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दोषी पाए जाने पर मैथ्यूज को उम्रकैद हो सकती है और पैरोल की भी सुविधा नहीं मिलेगी। अब, बच्ची को घायल करने के जुर्म में मैथ्यूज को जेल या उम्रकैद की सजा हो सकती है। साथ ही 30 साल सजा काटने पर पैरोल पाने की संभावना भी रहेगी । 

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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