न्यायाधीश ने ट्रंप के परिवार नियोजन संबंधी कानून को 13 राज्यों में लागू होने से रोका

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[email protected] । Jan 14 2019 11:27AM

नियोक्ताओं के लिए अपनी महिला कर्मचारियों को परिवार नियोजन के साधन नि:शुल्क मुहैया कराना अनिवार्य है। ओबामा हेल्थ केयर के तहत अभी तक सिर्फ धार्मिक संगठनों को ही इससे छूट प्राप्त है।

ओकलैंड (अमेरिका)। कैलिफोर्निया के एक न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के परिवार नियोजन संबंधी कानून को 13 राज्यों और वाशिंगटन डीसी में लागू करने से रोक दिया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा बनाया गया यह कानून लागू होने के बाद अमेरिकी नियोक्ताओं को यह छूट मिल जाएगी कि वह महिला कर्मचारियों को परिवार नियोजन के साधन नि:शुल्क मुहैया कराना चाहते हैं या नहीं।

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अभी तक नियोक्ताओं के लिए अपनी महिला कर्मचारियों को परिवार नियोजन के साधन नि:शुल्क मुहैया कराना अनिवार्य है। ओबामा हेल्थ केयर के तहत अभी तक सिर्फ धार्मिक संगठनों को ही इससे छूट प्राप्त है। लेकिन ट्रंप प्रशासन के कानून के तहत कोई भी नियोक्ता धार्मिक और नैतिक कारण देकर इससे छूट पा सकता है।

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न्यायाधीश हेयवुड गिलियाम ने कैलिफोर्निया, 12 अन्य राज्यों और वाशिंगटन डीसी द्वारा इस मामले में अंतरिम राहत देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इस फैसले से कैलिफोर्निया, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, मेरीलैंड, मिनिसोटा, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, रोड आईलैंड, वेरमोंट, वर्जिनिया, वाशिंगटन और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया प्रभावित होंगे।

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