पाकिस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री ने अब तक पूरा नहीं किया अपना कार्यकाल, अधूरा ही रहा 5 सालों का सफर

Pakistan
रेनू तिवारी । Mar 31 2022 11:30AM

कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार संकट में हैं। इमरान खान (69) की पार्टी पीटीआई के सदन में 155 सांसद हैं। इमरान को करीब दो दर्जन सांसदों की बगावत और सहयोगी दलों की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।

लोकतंत्र के किसी भी रूप के तहत, सरकार और सत्ता लोगों के वोटों के विजेता के पास जाती है। लेकिन यह पाकिस्तान था और जहां अलग-अलग नियम कानूनों के कारण लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारर भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार संकट में हैं। इमरान खान (69) की पार्टी पीटीआई के सदन में 155 सांसद हैं। इमरान को करीब दो दर्जन सांसदों की बगावत और सहयोगी दलों की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में अब तक किसी भी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के जरिये नहीं हटाया गया है, लेकिन इस चुनौती का सामना करने वाले इमरान खान तीसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले इमरान खान ने अपनी पार्टी के सदस्यों को सख्त निर्देश दिया कि वह अवश्विास प्रस्ताव पर मतदान के दिन या तो सदन में अनुपस्थित रहें या फिर मतदान में भाग नहीं लें। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान अप्रैल के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। वर्ष 2018 में ‘नया पाकिस्तान’ बनाने का वादा करके इमरान सत्ता में आये, लेकिन बेलगाम महंगाई पर नियंत्रण पाने में सरकार की विफलता ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ एक मौका दे दिया। पाकिस्तान में अब तक कोई प्रधानमंत्री पांच साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर सका है।

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पाकिस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया 5 साल का कार्यकाल

अब तक 19 लोग पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कार्यालय जा चुके हैं और कोई भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। हत्याएं, मनमानी बर्खास्तगी, मार्शल लॉ और अविश्वास-वोट, भारत के पड़ोसी देश का लोकतांत्रिक इतिहास अपने प्रधान मंत्री कार्यकाल के दृष्टिकोण से ऐसा दिखता है।

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यह है पाकिस्तान के अब तक के प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल

लियाकत अली खान (1947-1951) - पाक पीएम लियाक़त अली खान की अक्टूबर 1951 में हत्या कर दी गयी थी

ख्वाजा नजीमुद्दीन (1951-1953) - पाकिस्तान सरकार को गवर्नर जनरल द्वारा भंग कर दिया गया था।

मोहम्मद अली बोगरा (1953-1955) - गवर्नर जनरल द्वारा भंग की गई सरकार

चौधरी मोहम्मद अली (1955-1956) - चौधरी मोहम्मद अली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया

हुसैन शहीद सुहरावर्दी (1956-1957) - हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने अपने पद इस्तीफा दे दिया

इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर (1957) - इब्राहिम इस्माइल को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया

फ़िरोज़ खान नून (1957-1958) - राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के बाद सरकार गिर गई

जनरल अयूब खान के नेतृत्व में पाकिस्तान में 1958-1971 मार्शल लॉ लागू हुआ। उन्होंने प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के कार्यालयों दोनों को मिला दिया और राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख बन गए।

नूरुल अमीन (1971): भारत-पाक युद्ध और बांग्लादेश के गठन के बाद इस्तीफा दे दिया।

1971-1973  में जुल्फिकार अली भुट्टो ने 'नए संविधान' की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।

जुल्फिकार अली भुट्टो (1973-1977): जुल्फिकार अली भुट्टो को जनरल जिया उल हक द्वारा सैन्य तख्तापलट में हटाया गया

1977-1985: जनरल जिया उल हक ने प्रधान मंत्री का पद समाप्त कर दिया। 

मोहम्मद खान जुनेजो (1985-1988): जनरल जिया उल हक द्वारा बर्खास्त। 

बेनजीर भुट्टो (1988-1990): राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान द्वारा बर्खास्त।

नवाज़ शरीफ़ (1990-1993): राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान ने बर्खास्त कर दिया।

बेनज़ीर भुट्टो (1993-1996): राष्ट्रपति फारूक लेघारी द्वारा बर्खास्त।

नवाज़ शरीफ़ (1997-1999): जनरल परवेज मुशर्रफ़ द्वारा सैन्य तख्तापलट में उखाड़ फेंका गया।

1999-2002: पाकिस्तान में किसी भी प्रधान मंत्री ने जनरल जिया उल हक के विपरीत, जनरल मुशर्रफ ने इस पद को समाप्त नहीं किया था।

जफरुल्लाह खान जमाली (2002-2004): इस्तीफा दे दिया।

चौधरी शुजात हुसैन (2004): पद छोड़ दिया।

शौकत अजीज (2004-2007): संसदीय चुनाव के समय कार्यालय छोड़ दिया।

यूसुफ रज़ा घिलानी (2008-2012): सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित।

राजा परवेज अशरफ (2012-2013): संसदीय चुनाव के समय कार्यालय छोड़ दिया।

नवाज़ शरीफ़ (2013-2017): सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य ठहराया।

शाहिद खाकान अब्बासी (2017-2018): संसदीय चुनाव के समय कार्यालय छोड़ दिया।

इमरान खान (2018-मौजूदा): 31 मार्च, 2022 को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा।

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