Pakistan HC से इमरान खान को मिली राहत, तोशाखाना मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक
इस्लामाबाद में जिला और सत्र न्यायालय ने तोशखाना मामले में 28 फरवरी को अपदस्थ प्रधान मंत्री के खिलाफ राज्य के उपहारों की आय को छिपाने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया और राजधानी शहर की पुलिस को 18 मार्च तक खान को अदालत में लाने का निर्देश दिया।
पाकिस्तान में एक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख को यहां एक जिला अदालत में पेश होने का मौका देते हुए भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को 18 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया। इस्लामाबाद में जिला और सत्र न्यायालय ने तोशखाना मामले में 28 फरवरी को अपदस्थ प्रधान मंत्री के खिलाफ राज्य के उपहारों की आय को छिपाने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया और राजधानी शहर की पुलिस को 18 मार्च तक खान को अदालत में लाने का निर्देश दिया।
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पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान इस्लामाबाद और लाहौर में उनके खिलाफ दर्ज नौ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में सुरक्षात्मक जमानत की मांग वाली अलग-अलग याचिकाएं दायर करने के बाद शुक्रवार को लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) पहुंचे। न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख और न्यायमूर्ति फारूक हैदर की दो सदस्यीय पीठ आतंकवाद के आरोपों के तहत दर्ज नौ मामलों में से चार में सुरक्षात्मक जमानत की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। शेष पांच मामलों में जमानत के अनुरोध की सुनवाई न्यायमूर्ति शेख की एकल सदस्यीय पीठ करेगी।
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दो मामले इस्लामाबाद न्यायिक परिसर में तोड़फोड़ से संबंधित हैं जबकि दूसरा जमान पार्क में पुलिस कार्रवाई से संबंधित है। इसके अलावा, इनमें से एक मामला पीटीआई कार्यकर्ता जिले शाह की हाल ही में हुई मौत से संबंधित है। इमरान के आने से पहले लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के पुलिस प्रमुख डॉ उस्मान अनवर को पीटीआई प्रमुख को अदालत पहुंचने में मदद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने शुरू में कहा था कि वह इमरान की सुरक्षात्मक जमानत के अनुरोध पर शाम 5 बजे सुनवाई करेगी, लेकिन बाद में शाम 5:30 बजे तक का समय दे दिया।
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