TikTok ने US में 40 करोड़ डॉलर का समझौता किया, बच्चों की ऑनलाइन प्राइवेसी के उल्लंघन का था आरोप

अमेरिकी न्याय मंत्रालय के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक तत्काल 30 करोड़ डॉलर का भुगतान करेगा, जबकि शेष 10 करोड़ डॉलर पूर्ववर्ती कंपनी से जुड़े पुराने आदेश के निरस्त होने पर दिए जाएंगे। कंपनी पर आरोप था कि उसने 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों का व्यक्तिगत डेटा बिना अभिभावकों की मंजूरी के एकत्र किया और खाते हटाने के अनुरोधों को नजरअंदाज किया।
टिकटॉक ने बच्चों की निजता से जुड़े संघीय कानूनों के उल्लंघन के मामले में अमेरिकी न्याय मंत्रालय के साथ 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते पर सहमति जताई है। अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि टिकटॉक तत्काल 30 करोड़ डॉलर का भुगतान करेगा, जबकि शेष 10 करोड़ डॉलर का भुगतान उस समय किया जाएगा जब उसकी पूर्ववर्ती कंपनी म्यूजिकली के खिलाफ जारी पुराने सहमति आदेश को रद्द कर दिया जाएगा। अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल स्टेनली ई. वुडवर्ड जूनियर ने एक बयान में कहा, ‘‘यह समझौता अमेरिकी बच्चों और अभिभावकों के लिए बड़ी जीत है।’’ उन्होंने कहा कि मंत्रालय की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा हो और जिन कंपनियों को उनकी निजी जानकारी सौंपी गई है, वे अपने कानूनी दायित्वों का पालन करें।
न्याय मंत्रालय द्वारा 2024 में मुकदमा दायर किए जाने के बाद टिकटॉक में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इनमें सबसे प्रमुख बदलाव अमेरिका में कंपनी के स्वामित्व ढांचे से जुड़ा है। जनवरी में इस सोशल मीडिया मंच ने ओरेकल, सिल्वर लेक और संयुक्त अरब अमीरात की निवेश कंपनी एमजीएक्स समेत कई बड़े निवेशकों के साथ समझौते किए थे, ताकि नया टिकटॉक अमेरिकी संयुक्त उद्यम बनाया जा सके।
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टिकटॉक के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को इस मामले पर टिप्पणी के लिए भेजे गए संदेश का तत्काल जवाब नहीं दिया। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि टिकटॉक और चीन स्थित उसकी मूल कंपनी बाइटडांस ने संघीय कानून का उल्लंघन किया। इस कानून के तहत बच्चों से जुड़े ऐप और वेबसाइट को 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की निजी जानकारी एकत्र करने से पहले अभिभावकों की अनुमति लेना अनिवार्य है।
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मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया था कि कंपनियों ने उन अभिभावकों के अनुरोधों को नजरअंदाज किया जो अपने बच्चों के खाते हटवाना चाहते थे। इसके अलावा, कंपनियों ने उन खातों को भी नहीं हटाया जिनके बारे में उन्हें पता था कि वे 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के हैं। यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों की सुरक्षा और निजता को लेकर बड़ी संख्या में मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है।
कई देश छोटे बच्चों और किशोरों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं।
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