Bihar Chunav 2025: 4.96 करोड़ वोटरों को किसी दस्तावेज़ की जरूरत नहीं, जानें किन पर लागू होगा EC का यह फैसला

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अंकित सिंह । Jun 30 2025 4:08PM

चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार की 2003 की मतदाता सूची की उपलब्धता की आसानी से बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में काफी सुविधा होगी, क्योंकि अब कुल मतदाताओं में से लगभग 60 प्रतिशत को कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करना पड़ेगा।

भारत के चुनाव आयोग ने बताया कि उसने बिहार की 2003 की मतदाता सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, जिसमें 4.96 करोड़ मतदाताओं का विवरण है। आयोग ने कहा कि इन 4.96 करोड़ मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। आयोग ने यह भी कहा कि इन 4.96 करोड़ मतदाताओं के बच्चों को अपने माता-पिता से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग का यह स्पष्टीकरण विपक्षी दलों द्वारा बिहार में विधानसभा चुनावों से ठीक तीन महीने पहले मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' पर आपत्ति जताए जाने के कुछ दिनों बाद आया है।

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चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार की 2003 की मतदाता सूची की उपलब्धता की आसानी से बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में काफी सुविधा होगी, क्योंकि अब कुल मतदाताओं में से लगभग 60 प्रतिशत को कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करना पड़ेगा। इसमें कहा गया है, "उन्हें (4.96 करोड़ मतदाताओं को) 2003 की मतदाता सूची में अपने विवरण को सत्यापित करना होगा और भरा हुआ गणना फॉर्म जमा करना होगा।" 

इसके अलावा, निर्देशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसका नाम 2003 बिहार मतदाता सूची में नहीं है, वह अपने माता या पिता के लिए कोई अन्य दस्तावेज देने के बजाय 2003 मतदाता सूची के अंश का उपयोग कर सकता है। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे मामलों में, उसके माता या पिता के लिए किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। केवल 2003 ईआर का प्रासंगिक अंश/विवरण ही पर्याप्त होगा। ऐसे मतदाताओं को भरे हुए गणना फॉर्म के साथ केवल अपने लिए दस्तावेज जमा करने होंगे।

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इस गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सत्यापन के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण में, बीएलओ घर-घर जाकर एक ‘गणना पैड’ लेकर जाते थे जिसे परिवार के मुखिया द्वारा भरा जाता था। हालांकि, इस बार प्रत्येक घर के मतदाता को एक व्यक्तिगत गणना फॉर्म जमा करना होगा। 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल हुए मतदाताओं को नागरिकता का प्रमाण देना होगा - जो कि पिछले गहन पुनरीक्षण का वर्ष था।

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