गुजरात में ईद-ए-मिलाद के जुलूस में सीमित क्षेत्र में 400 लोग शामिल हो सकेंगे

Eid-e-Milad

कांग्रेस के तीन विधायकों-गयासुद्दीन शेख, इमरान खेडावाला और मोहम्मद जावेद पीरजादा के आग्रह के एक दिन बाद राज्य सरकार ने यह घोषणा की। इन विधायकों ने सरकार से आग्रह किया था कि जुलूस में लोगों के शामिल होने की संख्या 15 से बढ़ाकर 400 तक की जानी चाहिए।

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने सोमवार को कहा कि राज्य में ईद-ए-मिलाद के जुलूस में सीमित क्षेत्र में 400 तक की संख्या में लोग शामिल हो सकेंगे। कांग्रेस के तीन विधायकों-गयासुद्दीन शेख, इमरान खेडावाला और मोहम्मद जावेद पीरजादा के आग्रह के एक दिन बाद राज्य सरकार ने यह घोषणा की। इन विधायकों ने सरकार से आग्रह किया था कि जुलूस में लोगों के शामिल होने की संख्या 15 से बढ़ाकर 400 तक की जानी चाहिए। गुजरात सरकार ने राज्य में ईद-ए-मिलाद समारोह को रविवार को मंजूरी दे दी थी और घोषणा की थी कि कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए कुछ प्रतिबंधों के साथ मंगलवार को जुलूस निकाला जा सकता है।

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गृह विभाग द्वारा रविवार को जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मंगलवार को मनाए जाने वाले ईद-ए-मिलाद के जुलूस में एक वाहन और 15 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। राज्य सरकार द्वारा रविवार को अधिसूचना जारी किए जाने के बाद, शेख और दो अन्य मुस्लिम विधायकों ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर संबंधित नियम पर नाराजगी व्यक्त की और उनसे गुजरात में कोविड​​​​-19 संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार एक जुलूस में 400 तक की संख्या में लोगों के शामिल होने की अनुमति देने का आग्रह किया। सरकार ने आज जारी स्पष्टीकरण में कहा कि यदि जुलूस किसी क्षेत्र में, मुहल्ले में या सड़क पर निकलता है और उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाता है तो इसमें 400 लोग शामिल हो सकते हैं। गुजरात सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि यदि जुलूस संबंधित क्षेत्र से बाहर जाता है तो रविवार को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इसमें 15 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते।

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सरकार ने रविवार को यह भी कहा था कि राज्य के आठ शहरों में जारी रात्रिकालीन कर्फ्यू के मद्देनजर जुलूस केवल दिन में ही निकाले जा सकते हैं और ये अपने इलाकों में ही सीमित रहने चाहिए, जिससे कि ये कम से कम समय में पूरे हो सकें। विज्ञप्ति में कहा गया कि वर्तमान में, गुजरात के आठ प्रमुख शहरों में रात 12 बजे से सुबह छह बजे तक रात का कर्फ्यू है, जहां राज्य सरकार पहले ही 400 लोगों की सीमित संख्या के साथ धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक समारोह आयोजित करने की अनुमति दे चुकी है। इस महीने की शुरुआत में, राज्य सरकार ने कोविड-19 के चलते आठ शहरों-अहमदाबाद, वड़ोदरा, सूरत, राजकोट, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़ और भावनगर में रात्रिकालीन कर्फ्यू को 10 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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