12 साल से जेल में बंद बलात्कार का आरोपी हुआ दोष मुक्त, दलित महिला के साथ किया था दुष्कर्म

rape
prabhasakshi

दलित महिला के दुष्कर्म-हत्या मामले में आरोपी 12 साल तक जेल में रहने के बाद दोष मुक्त हुआ।कुशवाहा के अनुसार, “मुख्य कानूनी अधिवक्ता होने के नाते मैंने यादव की पैरवी की और अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने सोमवार शाम सुनाए गए फैसले में आरोपी को दोष मुक्त कर दिया।

बांदा।उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने एक दलित महिला के कथित दुष्कर्म एवं हत्या मामले में 12 साल से जेल में बंद आरोपी को सोमवार शाम दोष मुक्त कर दिया। मुख्य कानूनी अधिवक्ता मूलचंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई 2010 की सुबह बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की एक महिला का शव खेत से बरामद हुआ था, जिसके मृतका के पति चंद्र किशोर ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म के बाद पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। कुशवाहा के मुताबिक, पुलिस ने जांच के दौरान बदौसा थाना क्षेत्र के पौहार गांव निवासी मुलायम सिंह यादव नामक व्यक्ति को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था।

इसे भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: 14 साल की नाबालिग लड़की का कई बार किया बलात्कार, गर्भवती हुई पीड़िता

उन्होंने बताया कि यादव पिछले 12 वर्षों से जेल में बंद है, क्योंकि जेल में उससे न तो कोई कभी मुलाकात करने पहुंचा, न ही किसी ने कभी जमानत के लिए उसकी पैरवी की। कुशवाहा के अनुसार, “मुख्य कानूनी अधिवक्ता होने के नाते मैंने यादव की पैरवी की और अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने सोमवार शाम सुनाए गए फैसले में आरोपी को दोष मुक्त कर दिया।” उन्होंने कहा, “यादव को अदालत ने निर्दोष करार दिया है। पुलिस ने उसे गलत तरीके से फंसाया था।” कुशवाहा ने आरोप लगाया, “यादव के मानवाधिकारों का हनन हुआ हुआ है। उसे इंसाफ दिलाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की जाएगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़