Ahmedabad में एक महीने के शिशु का अपहरण, पुलिस ने चार लोगों को पकड़ा

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गुजरात के अहमदाबाद में फुटपाथ पर सो रहे एक महीने के बच्चे का अपहरण करने के मामले में महिला और दो नाबालिगों समेत चार आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस की त्वरित निगरानी और तलाश से डरकर मुख्य आरोपी ने बच्चे को लावारिस छोड़ दिया था, जिसके बाद उसे सुरक्षित बचा लिया गया। आरोपी महिला को उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति के लिए बच्चा लाने के बदले छह लाख रुपये की पेशकश की गई थी।

अहमदाबाद, छह अक्टूबर अहमदाबाद में फुटपाथ से एक महीने के शिशु का अपहरण करने के आरोप में पुलिस ने एक महिला और दो नाबालिगों समेत चार लोगों को पकड़ा है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी जिनल परमार (21) को उत्तर प्रदेश में उसके एक सहयोगी ने भानु जाटव नामक व्यक्ति के लिए उसे अवैध रूप से एक शिशु की व्यवस्था करने के लिए काम पर रखा था।

अपराध शाखा की एक टीम ने सोमवार को जाटव का पता लगाकर उसे उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दो अक्टूबर की तड़के शहर के न्यू रानीप इलाके से शिशु का अपहरण उस समय किया गया जब वह अपने मजदूर माता-पिता के साथ सो रहा था। इसके अनुसार, शिकायत मिलने के बाद अहमदाबाद अपराध शाखा, स्थानीय अपराध शाखा और साबरमती पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया, तकनीकी निगरानी व मानवीय सूत्रों का उपयोग किया तथा रेलवे स्टेशनों, बस डिपो और हवाई अड्डे पर नजर रखी।

इसके बाद पुलिस ने परमार का पता लगाया और उसे साबरमती रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने खुलासा किया कि उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने जाटव की ओर से उसे एक शिशु का इंतजाम करने के लिए कथित तौर पर छह लाख रुपये देने की पेशकश की थी। बयान के अनुसार, उसने बच्चे का अपहरण करने से पहले कथित तौर पर न्यू रानीप और सोला सिविल अस्पताल क्षेत्रों की रेकी की थी।

अपहरण के बाद पुलिस की बढ़ती निगरानी के कारण आरोपी महिला डर गई और भागने का प्रयास करने से पहले कुछ ही घंटों के भीतर उसने बच्चे को न्यू रानीप इलाके में लावारिस छोड़ दिया। इसके बाद बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। परमार के फोन में मिले तस्वीरों के आधार पर उसकी कथित तौर पर मदद करने वाले दो किशोरों को भी पकड़ा गया और उन्हें साबरमती पुलिस को सौंप दिया गया।

पुलिस ने बताया कि इस संबंध में साबरमती थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) (अपहरण) और मानव तस्करी व साजिश से जुड़ी अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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