अजमेर धमाका मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा
राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक अदालत ने अजमेर दरगाह विस्फोट मामले में आज भवेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
जयपुर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक अदालत ने अजमेर दरगाह विस्फोट मामले में आज भवेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। न्यायाधीश दिनेश चंद गुप्ता ने भवेश पटेल पर 10 हजार और देवेन्द्र गुप्ता पर पांच हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। ख्वाजा मोइनुदुदीन चिश्ती की दरगाह में 11 अक्तूबर 2007 को रोजा इफ्तार के समय हुए विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गयी थी और 15 अन्य घायल हो गए थे।
अदालत ने आठ मार्च को भवेश और देवेंद्र को दोषी करार दिया था जबकि स्वामी असीमानंद को मामले में रिहा कर दिया था। तीसरे दोषी सुनिल जोशी की विस्फोट के कुछ समय बाद ही मौत हो गयी थी। मामले की जांच पहले एटीएस राजस्थान को दी गई थी लेकिन बाद में इसे एनआईए को हस्तांतरित कर दिया गया जिसने छह अप्रैल 2011 को नयी दिल्ली के एनआईए पुलिस थाने में इसे पुन:दर्ज किया था। इसमें लगभग 149 गवाह थे एवं 451 दस्तावेजों की जांच की गई और एनआईए ने मामले में तीन पूरक आरोप पत्र भी दायर किये थे।
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