जहाजों व बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए होगा 'ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी' का गठन, अमित शाह ने दिए निर्देश

बैठक में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री उपस्थित थे। गृह मंत्रालय (MHA) के बयान के अनुसार, नवगठित व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत बोर्ड ऑफ पोर्ट्स (BoPS) को एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा के लिए एक समर्पित निकाय, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी (बीओपीएस) के गठन हेतु एक बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान, शाह ने देश भर में एक मजबूत बंदरगाह सुरक्षा ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया और निर्देश दिया कि सुरक्षा उपायों को जोखिम-आधारित और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए, जिसमें कमजोरियों, व्यापार क्षमता, स्थान और अन्य प्रासंगिक मापदंडों को ध्यान में रखा जाए। इस बैठक में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री उपस्थित थे। गृह मंत्रालय (MHA) के बयान के अनुसार, नवगठित व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत बोर्ड ऑफ पोर्ट्स (BoPS) को एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया जाएगा।
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बयान में आगे कहा गया है कि महानिदेशक की अध्यक्षता वाला यह ब्यूरो बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के तत्वावधान में कार्य करेगा और जहाजों एवं बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा से संबंधित नियामक एवं निगरानी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। गृह मंत्रालय ने बताया इस ब्यूरो का गठन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की तर्ज पर किया जा रहा है। बीओएस का नेतृत्व एक आईपीएस अधिकारी (वेतन स्तर-15) करेंगे। एक वर्ष की संक्रमणकालीन अवधि के दौरान, महानिदेशक जहाजरानी (डीजीएस/डीजीएमए) बीओएस के महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे।
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इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि बंदरगाह सुरक्षा बल (बीओएस) सुरक्षा संबंधी सूचनाओं के समय पर विश्लेषण, संग्रह और आदान-प्रदान को सुनिश्चित करेगा, जिसमें साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही बंदरगाह के आईटी बुनियादी ढांचे को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए एक समर्पित विभाग भी शामिल होगा। बंदरगाह सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को बंदरगाह सुविधाओं के लिए एक मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन (आरएसओ) के रूप में नामित किया गया है, जो बंदरगाहों के लिए सुरक्षा आकलन करने और सुरक्षा योजनाएँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
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