रमजान के दौरान रोजा रखने वाले कर्मचारियों को मिली राहत, इस राज्य सरकार ने ऑफिस ड्यूटी से दी एक घंटे की छूट

Ramzan
प्रतिरूप फोटो

आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम समुदाय के कर्मचारियों को शाम के वक्त एक घंटे पहले ऑफिस/स्कूल से जाने की इजाजत दी है। आदेश के मुताबिक सभी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक जो इस्लाम को मानते हैं, उन्हें 3 अप्रैल से 2 मई तक रमजान के महीने के दौरान सभी कार्य दिवसों में शाम को एक घंटे पहले ऑफिस/स्कूल छोड़ने की अनुमति है।

नयी दिल्ली। रमजान के पाक महीने में आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम समुदाय के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम समुदाय के कर्मचारियों को शाम के वक्त एक घंटे पहले ऑफिस/स्कूल से जाने की इजाजत दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने आदेश में कहा कि सभी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, ठेका कर्मचारी, जो इस्लाम को मानते हैं, उन्हें 3 अप्रैल से 2 मई तक रमजान के महीने के दौरान सभी कार्य दिवसों में शाम को एक घंटे पहले ऑफिस/स्कूल छोड़ने की अनुमति है। 

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मुस्लिम धर्म को मानने वाले रमजान में रोजा रखते हैं। ऐसे में वो 14 घंटे तक न तो कुछ खाते हैं और न ही कुछ पीते हैं और फिर शाम को वे खाना खाकर अपना रोजा खोलते हैं जिसे इफ्तार कहा जाता है। इस दौरान इफ्तारी भी देने का चलन है।

रांची में मुस्लिम पुलिसकर्मियों को दी गई विशेष छूट

झारखंड की राजधानी रांची में तैनात मुस्लिम पुलिसकर्मियों को विशेष छूट दी गई है। राज्यपाल और सरकार के संयुक्त सचिव के निर्देश के बाद रांची एसएसपी ने निर्देश जारी किया है कि मुस्लिम पुलिसकर्मी 4 बजे के बाद कार्यालय छोड़कर जा सकते हैं। इसके साथ ही रमजान के दौरान शुक्रवार को मुस्लिम पुलिसकर्मियों को नमाज पढ़ने के लिए छूट दी गई है। ऐसे में मुस्लिम पुलिसकर्मी शुक्रवार को 12 बजे से 4 बजे के बीच में कभी भी नमाज के लिए कार्यालय से जा सकते हैं। 

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दिल्ली जल बोर्ड का यूटर्न

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जल बोर्ड ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 2 घंटे की शॉर्ट लीव देने का ऐलान किया था। जिसका मतलब साफ था कि मुस्लिम कर्मचारी 2 घंटे पहले अपना काम खत्म करके जा सकते थे। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। 

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