प्रधानमंत्री की सभा वाली तारीख को स्कूलों की छुट्टी पर मांगा जवाब
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने प्रधानमंत्री मोदी की सभा वाली तारीख को भारी वर्षा की कथित चेतावनी के नाम पर जिले के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित करने पर नोटिस जारी किये।
इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा वाली तारीख को भारी वर्षा की कथित चेतावनी के नाम पर जिले के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित करने और करीब 1,800 निजी बसों के अधिग्रहण पर केंद्र और राज्य सरकार सहित संबंधित विभागों को आज नोटिस जारी किये। न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति डीके पालीवाल ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिन पक्षों से चार हफ्तों में जवाब तलब किया, उनमें केंद्र और राज्य सरकार के साथ मौसम विभाग, प्रदेश का आदिम जाति कल्याण विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, इंदौर संभाग के आयुक्त, इंदौर के जिलाधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) शामिल हैं।
याचिकाकर्ताओं- दीपक जोशी एवं अखिलेश जैन के वकील अंशुमान श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को बताया कि उनके पक्षकारों ने इंदौर के जिलाधिकारी पी. नरहरि के उस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें उन्होंने कथित रूप से इस आधार पर नौ अगस्त को सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी थी कि इस तारीख को मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी दी है।
श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी द्वारा उनके पद और अधिकारों के दुरुपयोग से जारी इस आदेश के जरिये करीब 1,800 निजी ट्रैवल्स की बसों का अधिग्रहण किया गया जिनमें अधिकांश स्कूल बसें शामिल थीं। प्रधानमंत्री की सभा की तारीख को स्कूलों की छुट्टी घोषित किये जाने से हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, ‘मौसम विभाग की भारी वर्षा की कथित चेतावनी के नाम पर जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री की सभा के लिये स्कूल बसों के अधिग्रहण की खातिर बनाये गये बहाने की पोल खुल गई, जब नौ अगस्त को इंदौर जिले में सामान्य बारिश हुई।’ देशभक्ति की भावना को मजबूत करने पर केंद्रित अभियान ‘70 साल आजादी, याद करो कुर्बानी’ की शुरूआत के लिये प्रधानमंत्री नौ अगस्त को अलीराजपुर जिले के भाबरा में चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पहुंचे थे। उन्होंने भाबरा से करीब 10 किलोमीटर दूर झोतराड़ा गांव में एक सभा को भी संबोधित किया था।
अन्य न्यूज़