Rohingya कैंप से आया, भारत में बनवाया Passport, UP की Ballia कोर्ट ने सुनाई 3 साल कैद की सजा

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अभिनय आकाश । May 12 2026 12:54PM

बलिया के विशेष न्यायाधीश रामकृपाल ने सोमवार को अब्दुल अमीन को दोषी ठहराया और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के बलिया की एक अदालत ने एक बांग्लादेशी नागरिक को जाली भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा करने और अवैध रूप से जमीन पंजीकृत करने के आरोप में तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। बलिया के विशेष न्यायाधीश रामकृपाल ने सोमवार को अब्दुल अमीन को दोषी ठहराया और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने यह जानकारी दी

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अभियोजन सूत्रों के अनुसार, एटीएस वाराणसी इकाई के इंस्पेक्टर भरत भूषण तिवारी की लिखित शिकायत पर बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित रोहिंग्या शिविर से आए अमीन के खिलाफ 14 मार्च, 2023 को बलिया के कोटवाल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। यह मामला आईपीसी की विभिन्न धाराओं और विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।

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आरोप है कि अमीन ने बलिया के कुछ व्यक्तियों की सहायता से अवैध रूप से भारतीय दस्तावेज प्राप्त किए और उनके आधार पर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के पांडुआ क्षेत्र में स्थित पुरुषोत्तमपुर में अवैध रूप से जमीन पंजीकृत कराई। उसने फर्जी तरीके से पासपोर्ट भी बनवाया और बहरीन और सऊदी अरब दोनों की दो-दो यात्राएं कीं। जांच के बाद पुलिस ने अमीन के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

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