भड़काऊ नारेबाजी मामले में अश्विनी उपाध्याय को जमानत, जानिए क्या था पूरा मामला?

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम विरोधी नारेबाजी से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
जंतर-मंतर के पास भड़काऊ नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उपाध्याय को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है। जंतर मंतर के पास 8 अगस्त को हुए प्रदर्शन के दौरान कई लोगों के द्वारा कथित भड़काऊ नारेबाजी के आरोप लगे थे। बाद में मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम विरोधी नारेबाजी से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
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पुलिस उपायुक्त (नयी दिल्ली) दीपक यादव ने बताया कि आरोपियों की पहचान अश्विनी उपाध्याय, प्रीत सिंह, दीपक सिंह, दीपक कुमार, विनोद कुमार और विनीत बाजपेई के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि इन लोगों को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया गया। जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम विरोधी नारे लगाने संबंधी एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सोमवार को इस संबंध में मामला दर्ज किया।
Delhi Court grants bail to Ashwini Upadhyay, who was arrested in connection with inflammatory sloganeering near Jantar Mantar. pic.twitter.com/l8TXi4DKPl
— ANI (@ANI) August 11, 2021
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