संदेशखाली मामले में CBI एक्टिव हुई CBI, जांच के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर 5 जनवरी को भीड़ द्वारा हमला किया गया था जब वे कथित राशन वितरण घोटाला मामले में अब निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के परिसर की तलाशी के लिए संदेशखाली गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को लोकसभा सचिवालय और अन्य को संसद के निचले सदन की विशेषाधिकार समिति द्वारा तलब किए जाने के खिलाफ पश्चिम बंगाल के शीर्ष नौकरशाहों द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।
संदेशखाली हिंसा में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच के खिलाफ ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और भूमि पर कब्जा करने के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जहां इन मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। अदालत ने सीबीआई को आरोपों की जांच करने और एक व्यापक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर 5 जनवरी को भीड़ द्वारा हमला किया गया था जब वे कथित राशन वितरण घोटाला मामले में अब निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के परिसर की तलाशी के लिए संदेशखाली गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को लोकसभा सचिवालय और अन्य को संसद के निचले सदन की विशेषाधिकार समिति द्वारा तलब किए जाने के खिलाफ पश्चिम बंगाल के शीर्ष नौकरशाहों द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सुकांत मजूमदार द्वारा उनके खिलाफ दायर कदाचार की शिकायत पर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने उन्हें तलब किया था, जब वह उत्तर 24 परगना जिले के एक गांव, हिंसा प्रभावित संदेशखाली का दौरा करने की कोशिश कर रहे थे। शीर्ष अदालत ने 19 फरवरी को विशेषाधिकार समिति द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अन्य को जारी किए गए नोटिस पर रोक लगा दी थी।
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