Maharashtra सरकार को बड़ी राहत, बॉम्बे HC ने 'लाडली बहना' योजना पर रोक लगाने से किया इनकार

HC
ANI
अभिनय आकाश । Aug 2 2024 12:10PM

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में इस योजना को करदाताओं के पैसे की बर्बादी बताया था और कहा था कि इससे राज्य के खजाने पर भारी बोझ बढ़ेगा। याचिका में सरकारी खजाने से 14 अगस्त को जारी होने वाली 'लाडली बहना योजना' की पहली किस्त पर रोक लगाने की मांग की गई है।

महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 'लाडली बहना योजना' पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वह योजना पर रोक लगाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई नहीं कर सकता और कहा कि याचिका पर सुनवाई करने की इतनी जल्दी क्यों है?

इसे भी पढ़ें: NEET-UG 2024 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नीट पेपर लीक केवल पटना-हजारीबाग तक सीमित, NTA को 'फ्लिप-फ्लॉप' से बचना चाहिए

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में इस योजना को करदाताओं के पैसे की बर्बादी बताया था और कहा था कि इससे राज्य के खजाने पर भारी बोझ बढ़ेगा। याचिका में सरकारी खजाने से 14 अगस्त को जारी होने वाली 'लाडली बहना योजना' की पहली किस्त पर रोक लगाने की मांग की गई है। जनहित याचिका (पीआईएल) नवी मुंबई में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा दायर की गई थी। जनहित याचिका पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की अदालत ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त के लिए टाल दी है।

All the updates here:

अन्य न्यूज़