नूपुर शर्मा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, कहा- कोई कार्रवाई ना हो

Nupur sharma SC
Prabhasakshi
अंकित सिंह । Jul 19 2022 3:42PM

सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। नुपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को नोटिस जारी किया।

पैगंबर मोहम्मद विवाद में भाजपा की निलंबित नेता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नूपुर शर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और कहा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। इस मामले में अब 10 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। कहीं ना कहीं नूपुर शर्मा को विवाद के लगभग 2 महीने के बाद एक अंतरिम राहत मिली है। नूपुर शर्मा की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उनकी जान को गंभीर खतरा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। नुपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने साफ कहा कि वह कभी यह नहीं चाहता था कि नुपुर शर्मा राहत के लिए हर अदालत का रुख करें। इससे पहले शर्मा ने अपनी वापस ली गई याचिका को फिर से शुरू करने, गिरफ्तारी से सुरक्षा और अपनी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने का आग्रह किया था।

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