लालू यादव को बड़ा झटका, लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

Lalu Yadav
ANI
अंकित सिंह । May 31 2025 3:57PM

अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता आरोपों पर विचार के चरण में निचली अदालत के समक्ष अपनी सभी दलीलें रखने के लिए स्वतंत्र है। अदालत ने कहा कि यह याचिकाकर्ता के लिए अपनी बात रखने और उस पर निर्णय लेने का एक अतिरिक्त अवसर होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने यादव की रोक लगाने की अर्जी को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि मामला पहले से ही आरोपों पर बहस के लिए विशेष न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध है।

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अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता आरोपों पर विचार के चरण में निचली अदालत के समक्ष अपनी सभी दलीलें रखने के लिए स्वतंत्र है। अदालत ने कहा कि यह याचिकाकर्ता के लिए अपनी बात रखने और उस पर निर्णय लेने का एक अतिरिक्त अवसर होगा। हस्तक्षेप करने के लिए कोई ठोस कारण न बताते हुए, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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लालू प्रसाद यादव ने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के नेतृत्व में उनकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि एजेंसी ने उनके खिलाफ आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना अपनी जांच जारी रखी। सिब्बल ने तर्क दिया कि मामले में शुरू से ही कानूनी आधार का अभाव था: "मुझे ट्रायल कोर्ट में जाकर आरोप पर बहस क्यों करनी चाहिए? संज्ञान लेना अपने आप में बुरा है।"

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