199 करोड़ रुपये की आयकर मांग पर कांग्रेस को बड़ा झटका, ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दी अपील

Congress
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अभिनय आकाश । Jul 22 2025 5:58PM

पार्टी निर्धारित तिथि तक अपना कर रिटर्न दाखिल करने में विफल रही। आयकर न्यायाधिकरण ने कर अधिकारियों के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि पार्टी को उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त दान पर आयकर का भुगतान करना होगा।

कांग्रेस पार्टी को झटका देते हुए, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने वर्ष 2017-18 के लिए कर मांग के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी। पार्टी ने आयकर विभाग के उस नोटिस का विरोध किया था जिसमें उसे 199 करोड़ रुपये से अधिक की आय पर कर चुकाने को कहा गया था। कांग्रेस का दावा था कि यह राशि दान से आई है और इसे कर से मुक्त रखा जाना चाहिए। हालाँकि, पार्टी निर्धारित तिथि तक अपना कर रिटर्न दाखिल करने में विफल रही। आयकर न्यायाधिकरण ने कर अधिकारियों के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि पार्टी को उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त दान पर आयकर का भुगतान करना होगा। 

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कांग्रेस पार्टी ने 2 फ़रवरी, 2019 को अपना आयकर दाखिल किया और आयकर अधिनियम की धारा 13ए के तहत 199.15 करोड़ रुपये की छूट का दावा करने के बाद शून्य आय घोषित की। हालाँकि, यह आयकर धारा 139 के तहत निर्धारित निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए 31 दिसंबर, 2018 की विस्तारित नियत तिथि के बाद दाखिल किया गया था। सितंबर 2019 में जाँच के दौरान, निर्धारण अधिकारी ने पाया कि पार्टी ने प्रति दानदाता 2,000 रुपये से अधिक 14.49 लाख रुपये नकद दान स्वीकार किए थे, जो धारा 13ए(डी) का उल्लंघन करता है, जिसके अनुसार वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के बाद ऐसे सभी दान बैंकिंग माध्यमों से प्राप्त किए जाने चाहिए।

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हालांकि कांग्रेस ने 197.43 करोड़ रुपये के व्यय के मुकाबले 199.15 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां बताईं, जिससे 1.71 करोड़ रुपये का अधिशेष बचा, लेकिन 6 जुलाई, 2021 के मूल्यांकन आदेश ने छूट को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया, जिससे पूरी राशि कर योग्य हो गई। आयकर आयुक्त (अपील) ने 28 मार्च, 2023 को इस फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद कांग्रेस ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) का रुख किया। 2024 में, आयकर न्यायाधिकरण ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और अपने नवीनतम फैसले में, पार्टी की अपील खारिज कर दी। आयकर न्यायाधिकरण ने कहा कि छूट प्रावधानों की कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए। इसने फैसला सुनाया कि धारा 139(4बी) के तहत राजनीतिक दलों को धारा 139(1) के तहत नियत तिथि के भीतर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, जबकि धारा 12ए के तहत धर्मार्थ ट्रस्टों को अधिक छूट प्राप्त है।

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