महाराष्ट्र के अहमदनगर में फोन पर तीन तलाक देने पर व्यक्ति पर मामला दर्ज

 tripal Talaq

आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों के संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया गया है जिसके अनुसार तात्कालिक ‘तीन तलाक’ पर प्रतिबंध है।

पुणे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक महिला ने कथित तौर पर फोन पर तलाक दिए जाने के मामले में अपने 32 वर्षीय पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि महिला पहले नौकरी करने दुबई गई थी और हाल ही में अहमदनगर आई थी। अधिकारी ने बताया कि मुंबई में रहने वाले महिला के पति ने 20 नवंबर को उसे फोन किया और बताया कि वह उसके साथ संबंध नहीं रखना नहीं चाहता और उसके साथ रहना भी नहीं चाहता। अधिकारी ने कहा, “व्यक्ति ने कथित तौर पर उसे फोन पर तलाक दे दिया।” 

इसे भी पढ़ें: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,753 नए मामले, कुल संख्या बढ़कर 1780208

पीड़ित महिला ने अहमदनगर में भिंगर कैंप पुलिस थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद शनिवार को आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों के संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया गया है जिसके अनुसार तात्कालिक ‘तीन तलाक’ पर प्रतिबंध है। पुलिस ने कहा कि महिला (31) ने ब्यूटी पार्लर संबंधित कोई कोर्स किया था और वह मुंबई में काम करती थी। बाद में महिला दुबई चली गई थी और हाल ही में अहमदनगर लौटी थी जहां उसका फ्लैट है। दंपति की तीन साल की एक बेटी भी है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़