सीबीआई ने मुंबई की अदालत से कहा, चोकसी को भगोड़ा घोषित किया जाए
सीबीआई ने अदालत से आग्रह किया कि चोकसी को भगोड़ा घोषित किया जाए औरसीआरपीसी के तहत उसकी संपत्ति जब्त की जाए।
मुम्बई। सीबीआई ने बृहस्पतिवार को यहां की एक अदालत से आग्रह किया कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को भगोड़ा घोषित किया जाए। एजेंसी ने कहा कि वह गैर जमानती वारंट का जवाब देने में विफल रहा है। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश वी. सी. बारदे के समक्ष आवेदन देकर एजेंसी ने कहा कि मामले में पहली प्राथमिकी दर्ज होने से पहले ही ‘‘खुद को छिपाने के लिए’’ वह देश छोड़कर भाग गया।
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इसने कहा, ‘‘चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता ले रखी है ताकि अदालत की तरफ से जारी वारंट से बच सके।’’ सीबीआई ने गैर जमानती वारंट रद्द करने की चोकसी की याचिका का भी विरोध किया। सीबीआई के वकील ए. लिमोसिन ने कहा, ‘‘आरोपी फरार है... उससे पूछताछ करना हमारा अधिकार है।’’ अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर तक टाल दी।
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सीबीआई ने अदालत से आग्रह किया कि चोकसी को भगोड़ा घोषित किया जाए औरसीआरपीसी के तहत उसकी संपत्ति जब्त की जाए। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर फर्जी तरीके से सहमति पत्र हासिल कर पीएनबी से 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने का आरोप है।
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