जानलेवा Cough Syrup पर केंद्र का बड़ा एक्शन, बिक्री को लेकर अब आएंगे New Rules

Cough Syrup
ANI
अंकित सिंह । Jan 1 2026 4:19PM

केंद्र सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के चलते कफ सिरप की बिक्री पर नियंत्रण कसने के लिए औषधि नियम-1945 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इस महत्वपूर्ण कदम के तहत अनुसूची 'के' से 'सिरप' शब्द को हटाया जाएगा ताकि नियमों को और प्रभावी बनाया जा सके।

जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कफ सिरप की बिक्री पर सख्त नियम लागू करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए हैं। केंद्र सरकार ने औषधि नियम-1945 में एक महत्वपूर्ण संशोधन का मसौदा जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुसूची 'के' से 'सिरप' शब्द को हटाने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम औषधि संबंधी नियमों को स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि जनहित की रक्षा हो सके। जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इन नियमों को औषधि (संशोधन) नियम, 2025 कहा जा सकता है। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। औषधि नियम, 1945 में, अनुसूची 'के' में, क्रमांक 13 पर, 'दवाओं का वर्ग' कॉलम के अंतर्गत, प्रविष्टि संख्या 7 में, 'सिरप' शब्द को हटा दिया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ नियमों में संशोधन के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है और जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। सरकार ने यह मसौदा औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत जारी किया है। औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद इन प्रस्तावित परिवर्तनों को सार्वजनिक किया गया है।

दवा एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 (23 ऑफ 1940) की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद, औषधि नियम, 1945 में आगे संशोधन करने हेतु प्रस्तावित कुछ नियमों का निम्नलिखित मसौदा, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर भारत के राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा।

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उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2025 में तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ कफ सिरप से जुड़े कई बच्चों की मौत और गंभीर दुष्प्रभावों के बाद एक चेतावनी जारी की थी।

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