Chhattisgarh: नगरीय निकायों में महिला प्रतिनिधियों के रिश्तेदारों को Representative बनाने पर रोक

रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पति, पुत्र या किसी भी रिश्तेदार को उनका प्रतिनिधि नियुक्त करने पर रोक लगा दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक नियम 2022 में संशोधन कर इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। यह प्रतिबंध राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही राज्य के सभी नगरीय निकायों में तत्काल लागू हो गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों को उनका प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगरपालिक (लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य या राज्य सभा सदस्य द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्देशन हेतु अर्हताएं) नियम, 2022 में संशोधन कर अधिसूचना प्रकाशित की है।
अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राजपत्र में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ नगरपालिक नियम, 2022 में नए संशोधन के अनुसार किसी भी नगरीय निकाय में, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन अथवा किसी अन्य निकट पारिवारिक, सदस्य या नातेदार को उनके परोक्ष प्रतिनिधि अथवा समन्वयक व्यक्ति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह प्रतिबंध सभी नगरीय निकायों में लागू हो गया है।
अन्य न्यूज़













