देश में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून, सरकार ने जारी की अधिसूचना
देशभर में नागरिकता संशोधन कानून लागू (सीएए) हो गया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 10 जनवरी को नोटिफिकेशन के जरिए सीएए को लागू होने की अधिसूचना जारी की।
नयी दिल्ली। देशभर में नागरिकता संशोधन कानून लागू (सीएए) हो गया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 10 जनवरी को नोटिफिकेशन के जरिए सीएए को लागू होने की अधिसूचना जारी की।
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नागरिकता संशोधित कानून किसी भी धर्म के मौजूदा भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करता है। यह 2014 तक भारत में मौजूद प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से संबंधित है, न कि किसी व्यक्ति से नागरिकता छीनता है।
Ministry of Home Affairs: Central Government appoints the 10th day of January, 2020, as the date on which the provisions of the Citizenship Amendment Act shall come into force. pic.twitter.com/QMKYdmHHEk
— ANI (@ANI) January 10, 2020
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