मुख्यमंत्री और मंत्री चपरासी भी नियुक्त नहीं कर सकते: सिसौदिया
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने आरोप लगाया है कि उप राज्यपाल ने एक आदेश जारी कर मुख्यमंत्री और मंत्रियों से चपरासियों और क्लर्कों तक की नियुक्ति की शक्ति ‘‘छीन ली है।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने आरोप लगाया है कि उप राज्यपाल नजीब जंग ने एक आदेश जारी कर मुख्यमंत्री और मंत्रियों से चपरासियों और क्लर्कों तक की नियुक्ति की शक्ति ‘‘छीन ली है।’’ सिसौदिया ने गुरुवार को कहा, ‘‘एलजी के आदेश के बाद निर्वाचित मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास अपने चपरासी और क्लर्क नियुक्त करने का अधिकार भी नहीं है।’’ उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कोई भ्रम नहीं है कि सेवाएं एलजी के अंतर्गत हैं। आज की बैठक में मैंने पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य सचिव को नहीं हटाने का आग्रह किया क्योंकि दोनों अधिकारी मोहल्ला क्लिनिक और नए स्कूलों की इमारत के निर्माण जैसी परियोजनाओं में लगे हैं।’’
सिसौदिया ने कहा, ‘‘अगर हमें एलजी के सामने गिड़गिड़ाना पड़े या आग्रह करना पड़े तो भी हम करेंगे लेकिन हम राष्ट्रीय राजधानी के लाभ के लिए होने वाला काम रूकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को 48 घंटे तक भी काम करने निर्देश दिया है लेकिन लोगों के काम नहीं प्रभावित हों। अगर हमें सभी शक्तियों से वंचित कर दिया जाए तो यह मायने नहीं रखता, हम काम करना जारी रखेंगे।’’
उल्लेखनीय है कि जंग ने नौ अगस्त के अपने आदेश में कहा है, ‘‘आईएएस-डैनिक्स अधिकारियों के तबादले, पदस्थापन समेत सेवाओं में आईएएस अधिकारियों के मामले सिविल सर्विसेज बोर्ड की सिफारिश के साथ दिल्ली के प्रधान सचिव के माध्यम से सीधे उप राज्यपाल के समक्ष उनके विचार और आदेश के लिए रखे जाएंगे।’’ उप राज्यपाल के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सिर्फ आईएएस और डैनिक्स अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन तक सीमित है।
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