बिहार कानून विभाग के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका

Contempt of Court

न्यायमूर्ति पी बी बजन्थ्री ने विभाग के सचिव और संयुक्त सचिव को सुनवाई की अगली तारीख 31 मार्च को अवमानना याचिका का सामना करने के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

पटना|  पटना उच्च न्यायालय ने एक सरकारी वकील को बहाल करने के तीन माह पहले के उसके आदेश का पालन नहीं करने पर राज्य के कानून विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की है।

न्यायमूर्ति पी बी बजन्थ्री ने विभाग के सचिव और संयुक्त सचिव को सुनवाई की अगली तारीख 31 मार्च को अवमानना याचिका का सामना करने के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

अदालत जय प्रकाश मिश्रा की ओर से दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे पूर्वी चंपारण जिले में सरकारी वकील के पद से बर्खास्त कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने पिछले साल 21 दिसंबर को उसकी बर्खास्तगी को खारिज करते हुए उसे बहाल करने का निर्देश दिया था। आदेश में दिए गए वक्त तक मिश्रा को बहाल नहीं करने पर उन्होंने अवमानना याचिका दाखिल की थी।

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