कोर्ट ने पॉलीटेक्निक कर्मचारियों की याचिका पर केंद्र, BSF से जवाब मांगा

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[email protected] । Jun 4 2019 6:35PM

न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की एक पीठ ने याचिका पर गृह मंत्रालय, बीएसएफ के महानिदेशक, बीएसएफ शिक्षा निधि और बीएसएफ पॉलीटेक्निक, सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल (एसटीएस)को नोटिस जारी किया।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पॉलीटेक्निक, सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल के 30 कर्मचारियों की याचिका पर केंद्र और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से जवाब मांगा है। इन कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग की है ताकि राजधानी में चल रही पॉलीटेक्निक की शाखा बंद हो जाने के बाद उन्हें अन्य केंद्रों पर स्थानांतरित किया जा सके। 

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न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की एक पीठ ने याचिका पर गृह मंत्रालय, बीएसएफ के महानिदेशक, बीएसएफ शिक्षा निधि और बीएसएफ पॉलीटेक्निक, सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल (एसटीएस)को नोटिस जारी किया। 

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पीठ ने कहा कि 30 याचिकाकर्ता लंबे समय से पॉलीटेक्निक संस्थानों में अधिकारियों को सेवा दे रहे हैं,बीएसएफ द्वारा चलाए जा रहे अन्य संस्थानों में उन्हें शामिल करने की संभावनाएं तलाश की जाए। अदालत ने याचिका पर अधिकारियों से उनका जवाब दाखिल करने को कहा और मामले में अगली सुनवाई नौ जुलाई को तय की। ये याचिकाकर्ता अभी दक्षिणी दिल्ली के टिगड़ी स्थित संस्थान में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर काम कर रहे हैं। 

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