कोरोना संक्रमण के कारण उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 10 अगस्त तक बढ़ा

Covid curfew

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बावजूद कोई ढिलाई न देते हुए राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक के लिए बढा दिया। यहां इस संबंध में सोमवार देर रात मुख्य सचिव डा. सुखबीर सिंह संधु द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 10 अगस्त की सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।

देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बावजूद कोई ढिलाई न देते हुए राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक के लिए बढा दिया। यहां इस संबंध में सोमवार देर रात मुख्य सचिव डा. सुखबीर सिंह संधु द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 10 अगस्त की सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान पिछली सभी रियायतों को जारी रखा गया है। त्रसोमवार से प्रदेश भर में खुले सरकारी और निजी विद्यालयों को शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि (एसओपी) का कडाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इसे भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश : दो युवकों पर महिला और उसकी नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न का आरोप

इसी प्रकार, राज्य में आईटीआई, पॉलीटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए संबंधित विभाग द्वारा पृथक से कोविड प्रोटोकॉल के प्रावधानों के साथ एसओपी जारी की जाएगी। राज्य के सभी पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन को पर्यटकों से कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित कराने तथा उसका उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके अलावा, बाहरी राज्यों से आने वाले ऐसे लोगों के लिए आरटी—पीसीआर जांच रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है जिन्हें कोविड रोधी टीके की दोनों खुराकें लगवाए हुए 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अन्य लोगों के लिए 72 घंटे पूर्व की कोरोना मुक्त जांच रिपोर्ट साथ लाने की बाध्यता बनी रहेगी। उत्तराखंड आने वाले लोगों को ई—पोटल पर पंजीकरण करवाने की व्यवस्था को भी जारी रखा गया है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश से होकर राज्य के गढवाल और कुमाउं क्षेत्रों के बीच आवागमन करने वाले लोगों को भी यात्रा से पूर्व अपना पंजीकरण करवाना होगा।

इसे भी पढ़ें: लाल किले पर ओलंपिक दल से मिलेंगे PM मोदी, 15 अगस्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भेजा जाएगा न्योता

अपने पैतृक गांव आ रहे प्रवासियों को गांव में स्थापित पृथकवास सेंटरों में आवश्यक रूप से सात दिन तक पृथकवास में रहना होगा। राज्य में जिम, शापिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर तथा आडिटोरियम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। निजी क्षेत्र के कार्यालय भी पूरी क्षमता से खुल सकेंगे लेकिन वे यथासंभव अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़