क्रिकेटर मोहम्मद शमी, एक्टर और टीएमसी सांसद को भी नोटिस, बंगाल SIR में सुनवाई के लिए बुलाया

Shami
प्रतिरूप फोटो
ANI
अभिनय आकाश । Jan 6 2026 5:30PM

निर्वाचन आयोग के एक पर्यवेक्षक ने कहा कि शमी की सुनवाई की तारीख 5 जनवरी तय थी। वह राजकोट में खेल रहे थे। मैपिंग हिस्से में कुछ डेटा गायब था। उनके लिए एक अलग तारीख फिर से तय की जाएगी।

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ को भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस दक्षिण कोलकाता के जादवपुर इलाके के कार्तजू नगर स्कूल से आधिकारिक तौर पर जारी किया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शमी कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के वार्ड नंबर 93 के मतदाता हैं, जो राशबेहारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शमी की सुनवाई 9 से 11 जनवरी के बीच निर्धारित की गई है। सोमवार को निर्धारित सुनवाई में शमी उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि वे राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर चुनाव आयोग को सूचित किया है कि वे बाद में सुनवाई के लिए उपस्थित होंगे।

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क्रिकेटर शमी और सांसद देव तलब

एसआईआर की सुनवाई प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू होने के साथ ही भारतीय तेज गेंदबाज क्रिकेटर मोहम्मद शमी और TMC सांसद और अभिनेता देव और उनके परिवार के सदस्यों को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्वाचन आयोग के एक पर्यवेक्षक ने कहा कि शमी की सुनवाई की तारीख 5 जनवरी तय थी। वह राजकोट में खेल रहे थे। मैपिंग हिस्से में कुछ डेटा गायब था। उनके लिए एक अलग तारीख फिर से तय की जाएगी। इस बीच, देव और उनके परिवार के सदस्यों को भी सुनवाई के लिए तलब किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने रविवार को CBC ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर बंगाल एसआईआर को रोकने की मांग की थी।

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पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन

चुनाव आयोग के 27 अक्टूबर के एसआईआर निर्देशों में मतदाताओं से कहा गया था कि वे फॉर्म भरें और 2002 में पश्चिम बंगाल में हुए पिछले गहन संशोधन से मतदाता सूची में अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम सत्यापित करें। भविष्य में मतदाता बने रहने के लिए मतदाताओं को 2002 की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना आवश्यक था, या तो स्वयं का नाम या उस सूची में किसी रिश्तेदार का नाम दर्ज होना चाहिए।

 

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