Defection case: कार्यवाही शुरू करने के विस अध्यक्ष के कदम को चुनौती देने वाली मरांडी की याचिका खारिज
याचिका में मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष महतो पर पक्षपात का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्होंने कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह के साथ मिलीभगत कर उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की है।
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो द्वारा दल-बदल मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू किए जाने के कदम को चुनौती दी गई थी। याचिका में मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष महतो पर पक्षपात का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्होंने कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह के साथ मिलीभगत कर उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की है।
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न्यायमूर्ति राजेश शंकर ने यह कहते हुए मरांडी की याचिका खारिज कर दी कि विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय एक स्वतंत्र प्राधिकारी है और न्यायालय उसके समक्ष लंबित मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। मरांडी के खिलाफ दल-बदल के आरोप दिसंबर 2020 में दायर किए गए थे, जब उन्होंने उसी साल फरवरी में अपनी झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) पार्टी का भाजपा में विलय कर लिया था। विधानसभा अध्यक्ष ने अगस्त 2022 में इस पर सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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