दिल्ली की अदालत ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के दो आरोपियों की हिरासत अवधि बढ़ाई

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सीजेएम अदालत ने यह आदेश तब पारित किया जब पुलिस ने कहा कि ‘जासूसी नेटवर्क’ का पता लगाने,तकनीकी साक्ष्यों और उनके बैंक खातों में लेनदेन के बारे में पता लगाने के लिए आरोपियों की हिरासत की आवश्यकता है।

दिल्ली की एक अदालत ने पाकिस्तान के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के दो आरोपियों की पुलिस हिरासत की अवधि बृहस्पतिवार को सात दिनों के लिए बढ़ा दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) श्रेया अग्रवाल ने कासिम और हसीन की हिरासत अवधि बढ़ा दी। दोनों आरोपियों को इससे पहले हिरासत अवधि समाप्त होने पर सीजेएम के समक्ष पेश किया गया था।

न्यायाधीश ने हिरासत अवधि बढ़ाने के साथ पुलिस को दोनों आरोपियों को 12 जून को पेश करने का निर्देश दिया। सीजेएम अदालत ने यह आदेश तब पारित किया जब पुलिस ने कहा कि ‘जासूसी नेटवर्क’ का पता लगाने,तकनीकी साक्ष्यों और उनके बैंक खातों में लेनदेन के बारे में पता लगाने के लिए आरोपियों की हिरासत की आवश्यकता है।

दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि आरोपियों ने भारत से सिम प्राप्त किए और उन्हें पाकिस्तान भेजा, जहां उनका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने सेना के शिविरों सहित संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें खींचीं और पाकिस्तान से अपने बैंक खातों में धन प्राप्त किया।

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