दिल्ली में 100 फीसदी उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे दफ्तर, तत्काल प्रभाव से लागू किया गया आदेश

Arvind Kejriwal

जारी आदेश मुताबिक दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले काफी कम हुए हैं, लिहाज़ा फैसला किया गया है कि सभी सरकारी, स्वायत्त निकायों, पीएसयू, निगमों एवं स्थानीय निकायों के दफ्तर कर्मचारियों की 100 फीसदी उपस्थिति के साथ काम कर सकते हैं।

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संबंधी स्थिति में सुधार के बाद दिल्ली सरकार ने अपने दफ्तरों को सभी कर्मियों को बुलाने की अनुमति दे दी है। डीडीएमए के मुख्य सचिव विजय देव की ओर से बृहस्पतिवार को जारी आदेश मुताबिक, दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले काफी कम हुए हैं, लिहाज़ा फैसला किया गया है कि सभी सरकारी, स्वायत्त निकायों, पीएसयू, निगमों एवं स्थानीय निकायों के दफ्तर कर्मचारियों की 100 फीसदी उपस्थिति के साथ काम कर सकते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। 

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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले साल 28 नवंबर को अपने आदेश में कोविड- 19 के कारण दिल्ली सरकार के कार्यालयों में (ग्रेड- एक से नीचे के) कर्मचारियों की मौजूदगी 50 फीसदी कर दी थी। इसमें जरूरी सेवा से जुड़े कर्मी शामिल नहीं थे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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