बकरीद से पहले दिल्ली सरकार की सख्त चेतावनी! प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी और खुले में कचरा फेंकने पर दर्ज होगी FIR, जारी हुई गाइडलाइंस

Kapil Mishra
ANI
रेनू तिवारी । May 22 2026 11:45AM

मंत्री ने साफ किया कि दिल्ली में मवेशियों, गायों, बछड़ों, ऊंटों या किसी भी प्रतिबंधित प्रजाति की कुर्बानी देना एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा, 'दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय ने बकरीद के आने वाले त्योहार के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं।

आगामी बकरीद (ईद-उल-अजहा) के त्योहार को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था, स्वच्छता और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए बेहद कड़े निर्देश जारी किए हैं। चांद दिखने के आधार पर इस बार बकरीद का त्योहार 27 मई को मनाए जाने की उम्मीद है। त्योहार से पहले दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया है कि जानवरों की अवैध कुर्बानी देने या नियमों का उल्लंघन कर कचरा फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सीधे आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।

इसे भी पढ़ें: Ganga Dussehra Remedies: नौकरी की हर बाधा होगी दूर, इस दिन बस कर लें ये आसान काम

मंत्री ने साफ किया कि दिल्ली में मवेशियों, गायों, बछड़ों, ऊंटों या किसी भी प्रतिबंधित प्रजाति की कुर्बानी देना एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय ने बकरीद के आने वाले त्योहार के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। बकरीद के मौके पर, दिल्ली में मवेशियों, गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह से अवैध है, और ऐसा करने वाले या ऐसा करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

सार्वजनिक कुर्बानी या बिना इजाज़त जानवरों के बाज़ार नहीं

मिश्रा ने ज़ोर देकर कहा कि खुले इलाकों, सड़कों या रिहायशी इलाकों में जानवरों की कुर्बानी देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों पर या अस्थायी सड़क बाज़ारों में जानवरों की बिना इजाज़त खरीद-बिक्री भी प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा, "इसके अलावा, सार्वजनिक जगहों पर जानवरों की कुर्बानी देना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, बाज़ारों में जानवरों की अवैध खरीद-बिक्री करना, सड़कों और गलियों में बाज़ार लगाना, और जानवरों को खरीदना-बेचना भी पूरी तरह से अवैध है और इसकी इजाज़त नहीं है।"

कचरे और खून के निपटान पर सख्त नियम

मंत्री ने सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए साफ-सफाई के उपायों पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने नालियों में खून बहाने या जानवरों के अवशेषों को सीवर में फेंकने के खिलाफ चेतावनी दी। मिश्रा ने कहा, "इसके अलावा, कुर्बानी के बाद नालियों, सीवर या सड़कों पर खून बहाना, या कचरे को सीवर या नालियों में फेंकना भी सख्त मना है। कुर्बानी केवल तय जगहों पर और केवल उन अधिकृत जगहों पर ही की जानी चाहिए जहाँ इसकी इजाज़त हो।"

इसे भी पढ़ें: चुनाव बाद हुई हिंसा भड़काने का आरोप! बंगाली कलाकार Parambrata Chatterjee और Swastika Mukherjee के खिलाफ FIR की मांग

लोगों से उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अपील

अधिकारियों ने निवासियों से सतर्क रहने और अगर वे गाइडलाइंस के किसी भी उल्लंघन को देखें तो पुलिस या विकास विभाग को सूचित करने की अपील की है। मंत्री ने कहा, "अगर आपको कोई भी व्यक्ति इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए दिखे, तो आप उसकी रिपोर्ट पुलिस और दिल्ली सरकार के विकास विभाग को कर सकते हैं।" 

Read Latest National News in Hindi only on Prabhasakshi 

All the updates here:

अन्य न्यूज़