Delhi Excise Policy case: अमनदीप सिंह ढल्ल की चार्जशीट और समन आदेश को चुनौती, दिल्ली HC ने सीबीआई को जारी किया नोटिस

Delhi HC
ANI
अभिनय आकाश । Aug 19 2025 4:01PM

मामले की सुनवाई 25 नवंबर को सूचीबद्ध की गई है। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डीपी सिंह पेश हुए। सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने याचिका की विचारणीयता को चुनौती दी थी। कहा गया था कि याचिकाकर्ता दो साल बाद उच्च न्यायालय आया है। यह याचिका खारिज नहीं की जाएगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। इस याचिका में दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र और समन आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 25 नवंबर को सूचीबद्ध की गई है। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डीपी सिंह पेश हुए। सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने याचिका की विचारणीयता को चुनौती दी थी। कहा गया था कि याचिकाकर्ता दो साल बाद उच्च न्यायालय आया है। यह याचिका खारिज नहीं की जाएगी। 

इसे भी पढ़ें: Delhi: आवारा कुत्तों को पकड़ने गई MCD की टीम पर हमला, FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने दलील दी कि संज्ञान आदेश को चुनौती दी जा सकती थी। यह दो साल पहले लिया गया था। अब वे संज्ञान लेने के दो साल बाद निरस्तीकरण याचिका दायर करना चाहते हैं। ढल ने अधिवक्ता आदित एस पुजारी के माध्यम से याचिका दायर की है। वकील ने दलील दी कि याचिका में आरोपपत्र और समन आदेश को चुनौती दी गई है, न कि प्राथमिकी को। यह तर्क दिया गया कि ढल अन्य आरोपियों के साथ कथित साजिश का हिस्सा नहीं थे। वकील पुजारी ने आगे दलील दी कि 2023 में सीबीआई ने ढल के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दायर किया था। इसके बाद, संज्ञान लिया गया और समन जारी किए गए।

इसे भी पढ़ें: मतों की हेराफेरी के जनक और उनके परनाती की सनक

जुलाई 2024 में जाँच पूरी हुई और एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया। फरवरी 2025 में, उन्होंने उन दस्तावेज़ों की एक सूची दाखिल की जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि हम स्थगन की माँग नहीं कर रहे हैं। अदालत ने सीबीआई से पूछा था, आपकी एकमात्र आपत्ति यह है कि समय सीमा समाप्त हो गई है? एजेंसी ने दलील दी थी कि यह दलील मान्य नहीं होगी। अदालत का दायरा सीमित है। यह मामला दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य भी आरोपी हैं।

All the updates here:

अन्य न्यूज़