PIL का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं: Delhi HC की सख्त टिप्पणी, 46 साल पुरानी Waqf याचिका खारिज।

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ANI
अभिनय आकाश । Feb 24 2026 3:46PM

दिल्ली हाई कोर्ट ने 46 साल पुराने वक्फ नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें जहांगीर पुरी की मस्जिदों को वक्फ संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। कोर्ट ने PIL के अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि दशकों पुराने और सुलझे हुए मुद्दों को फिर से उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) को खारिज कर दिया है, जिसमें 1980 के एक नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी, जिसमें जहांगीर पुरी की कुछ मस्जिदों को वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर लिस्ट किया गया था। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट पुराने झगड़ों को छोटी-मोटी वजहों पर दोबारा उठाने या PIL के अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकतीं। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने माना कि सेव इंडिया फाउंडेशन की फाइल की गई पिटीशन में कोई सच्चाई नहीं थी और ऐसा लगता है कि यह लगभग 46 साल बाद सुलझे हुए मुद्दों को बेवजह उठाने की कोशिश थी।

कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की पवित्रता और मकसद को बनाए रखा जाना चाहिए और गलत मकसद से फाइल की गई पिटीशन से इसे कमज़ोर नहीं किया जाना चाहिए। पिटीशनर ने दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा अप्रैल 1980 में मुस्लिम वक्फ एक्ट, 1954 के तहत जारी एक नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी, जिसमें जहांगीर पुरी की तीन मस्जिदों, जिन्हें स्थानीय तौर पर जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और मस्जिद जहांगीर पुरी के नाम से जाना जाता है, को सुन्नी वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर लिस्ट किया गया था।

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कोर्ट ने कहा कि लिस्ट कानूनी प्रक्रिया के तहत तैयार की गई थी, जिसमें वक्फ कमिश्नर की जांच और सरकार की भेजी गई रिपोर्ट की जांच के बाद पब्लिकेशन शामिल था। वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया कि चुनौती बनाए रखने लायक नहीं थी क्योंकि नोटिफिकेशन लगभग पांच दशक पहले जारी किया गया था, एक्ट में वक्फ लिस्टिंग को चुनौती देने के लिए एक खास सिस्टम दिया गया था, और कोई भी विवाद एक साल के अंदर सिविल कोर्ट में उठाया जाना चाहिए था।

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बेंच इस बात से सहमत थी, यह देखते हुए कि अगर तय समय के अंदर चुनौती नहीं दी जाती तो कानूनी स्कीम वक्फ लिस्ट को फाइनल कर देती है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सरकार ने 1977 में प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए ज़मीन ली थी और बाद में जहांगीर पुरी के डेवलपमेंट के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दी गई थी, यह तर्क देते हुए कि ये स्ट्रक्चर अवैध अतिक्रमण थे। हालांकि, कोर्ट को कथित तौर पर ली गई ज़मीन की पहचान साबित करने वाला कोई मटीरियल या कोई सबूत नहीं मिला कि यह वही ज़मीन थी जिस पर मस्जिदें खड़ी हैं।

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